Union Budget: केंद्रीय बजट में कैपिटल गेन के नियमों में बदलाव: जमीन और शेयर से बेचने वालों पर पड़ेगा असर

Union Budget: केंद्रीय बजट में कैपिटल गेन के नियमों में बदलाव: जमीन और शेयर से बेचने वालों पर पड़ेगा असर

Union Budget: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

मुनाफा कमाने के चक्‍कर में यदि आपने जमीन या शेयर में निवेश कर रखा है तो अब आपको ज्‍यादा टैक्‍स देना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने कैपिटल गेन यानी पूंजीगत लाभ पर लगने वाले टैक्‍स में बड़ा बदलाव कर दिया है। आज लोकसभा में वित्‍तीय वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की। बजट में कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन बेनेफिट के नियम को हटा दिया है। माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्‍यादा असर जमीन के कारोबार पर पड़ेगा।

बजट में संपत्ति की बिक्री पर लांग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने लांग टर्म की परिभाषा को स्‍पष्‍ट करते हुए कहा कि जो लिस्टेड फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उन्हें एक साल या उससे अधिक समय तक होल्ड करने पर ही लांग टर्म निवेश माना जाएगा। इसमें शेयर, म्यूचअल फंड भी आएंगे। इसके साथ ही अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों एसेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक होल्ड किया जाता है तो ही उसे लांग टर्म निवेश माना जाएगा।

केंद्र सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी बेचने वालों को झटका लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लांग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम कर दिया है, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने पर अबतक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था उसे इस बजट में हटा लिया गया है।

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