Teacher News: शिक्षा विभाग का घुसखोर एकाउंटेंट सस्पेंड: डीईओ ने जारी किया निलंबन आदेश, देखें डीईओ का आदेश

Teacher News: शिक्षा विभाग का घुसखोर एकाउंटेंट सस्पेंड: डीईओ ने जारी किया निलंबन आदेश, देखें डीईओ का आदेश

Teacher News: जांजगीर-चांपा। शिक्षा विभाग में पदस्थ लेखापाल ने अपने ही विभाग के शिक्षक से फार्म 16 को जमा करने के एवज में 500 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। रुपये देने के बाद ही फार्म जमा करने की शर्त रख दी थी। इससे परेशान शिक्षक ने इसकी शिकायत डीईओ से की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ ने जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी को जल्द रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। कमेटी ने रिपोर्ट के बाद शिकायत को सही पाते हुए घुसखोर लेखापाल के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की थी। कमेटी की अनुशंसा के बाद डीईओ ने लेखापाल को निलंबित कर दिया है।

डीईओ जांजगीर चांपा ने अपने आदेश में लिखा है कि उपेन्द्र कुमार धीवर स.शि. (एल.वी.) शा.प्रा. शा. सोनडीह वि.खं. अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा के शिकायती पत्र 27.01.2025 के अनुसार भुवन लाल सिदार लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा छग के विरुद्ध फार्म 16 लेने के एवज में राशि रुपये 500 की मांग करने संबंधी शिकायत की पुष्टि जांच के आधार पर हुई है।

भुवन लाल सिदार लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा छग का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (1) (तीन) के विपरित है। लिहाजा भुवन लाल सिदार लेखापाल कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा जिला जांजगीर-चांपा छग को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में भुवन लाल सिदार लेखापाल, का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा छ.ग. नियत रहेगा एवं निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

0 कार्रवाई से इन अफसरों को कराया अवगत

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग

2. संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर छ.ग.

3. कार्यालय कलेक्टर जांजगीर-चांपा

4. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी अकलतरा

5. कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी नवागढ़ जिला जांजगीर-चांपा

 

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