Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ के लिए आई बड़ी खबर: 35 साल बाद कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, भरेगा राज्य का खजाना..

Supreme Court एनपीजी न्यूज डेस्क
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसला का छत्तीसगढ़ सहित अन्य खनिज प्रधान राज्यों को फायदा होगा। इन राज्यों का सरकारी खजना भरेगा। कोर्ट ने खनिज वाली जमीनों पर रॉयल्टी लगाने के राज्य सरकारों के अधिकार को बरकरार रखा है। इस फैसले से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि खनिज प्रधान राज्य ओडिशा, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों के लिए एक बड़ी जीत है। ये राज्य सरकारें अपने- अपने राज्यों में काम करने वाली माइनिंग कंपनियों से खनिजों पर टैक्स वसूल सकेंगी।
करीब 35 साल पुराने इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने की। कोर्ट का यह फैसला 8:1 के बहुमत से आया है। बेंच में शामिल एक मात्र जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फैसले पर अपनी असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की अनुमति देने से आय कमाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी।
छत्तीसगढ़ को 300 से 400 करोड़ का होगा फायदा
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राज्य के राजस्व में 300 से 400 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। खनिज विभाग के अफसरों के अनुसार रायल्टी हर 4 वर्ष में रिवाइज की जाती है। प्रदेश में 2015 के बाद से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में यह दो बार रिवाइज होगा। इससे राजस्व बढ़कर 800 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।






