Shahzadi Khan Death Row: यूपी की शहजादी खान को अबू धाबी में मिली मौत की सजा, हाई कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Shahzadi Khan Death Row: अबू धाबी में चार महीने के बच्चे की कथित हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश की शहजादी खान को 15 फरवरी 2025 को फांसी दे दी गई। यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आई, जब उनके पिता ने बेटी की सलामती को लेकर याचिका दायर की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट में खुलासा
सोमवार, 3 मार्च 2025 को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि शहजादी को 15 फरवरी को फांसी दी जा चुकी है और उनका अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। इस पर जस्टिस सचिन दत्ता ने इसे “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण” करार दिया।
क्या था मामला?
- शहजादी खान 2021 में वैध वीजा पर अबू धाबी गई थीं।
- अगस्त 2022 में उनके एंप्लॉयर के घर एक बच्चा जन्मा, जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी शहजादी को दी गई।
- 7 दिसंबर 2022 को बच्चे को नियमित टीके लगाए गए, लेकिन उसी दिन उसकी मौत हो गई।
- आरोप है कि शहजादी को अपराध कबूलने के लिए मजबूर किया गया, और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका नहीं मिला।
- 31 जुलाई 2023 को अबू धाबी की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई।
परिवार की लड़ाई और सरकार का पक्ष
शहजादी के पिता शब्बीर खान ने अपनी बेटी की स्थिति को लेकर कई बार विदेश मंत्रालय से मदद मांगी, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। केंद्र सरकार के वकील ने अदालत में बताया कि भारतीय दूतावास ने एक कानूनी फर्म नियुक्त कर शहजादी का बचाव करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अबू धाबी में शिशु हत्या के मामलों में कड़े कानून हैं, जिनके तहत उन्हें फांसी दी गई। परिवार का आरोप है कि बच्चे के माता-पिता ने पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं दी, जिससे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ सकी।
आखिरी कॉल: “मुझे दो दिन में फांसी दे दी जाएगी”
14 फरवरी 2025 को शहजादी ने जेल से अपने परिवार को फोन किया और कहा, “मुझे एक-दो दिन में फांसी दे दी जाएगी। यह मेरी आखिरी कॉल है।” इसके बाद परिवार को कोई जानकारी नहीं मिली।