SC ST Reservation Update: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया OBC और SC-ST छात्र सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार

SC ST Reservation  Update: आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बताया OBC और SC-ST छात्र सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार

SC ST Reservation Update: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आरक्षण के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के मेधावी छात्रों को सामान्य सीट पर प्रवेश देने से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा, “अगर SC, ST और OBC के प्रतिभावान छात्र अपनी योग्यता के आधार पर सामान्य सीटों पर प्रवेश पाने के हकदार हैं, तो उन्हें आरक्षण वाली सीटों पर दाखिला नहीं दिया जाना चाहिए।” कोर्ट ने इसके साथ ही सौरव यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के मामले में दिए गए अपने पूर्व के फैसले पर भी भरोसा जताया।

मामला क्या था?

यह मामला मध्य प्रदेश में MBBS सीटों के आवंटन से जुड़ा है। यहाँ 5 प्रतिशत सीटें सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए आरक्षित थीं। कुछ छात्रों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों को सामान्य सीट पर प्रवेश दिया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद, राम नरेश कुशवाह और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share