Sagar News: रिश्वत लेते पकड़ाए सहायक आयुक्त, कार्रवाई की धमकी देकर हर महीने मांगते थे 5000 रूपए, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

Sagar News: रिश्वत लेते पकड़ाए सहायक आयुक्त, कार्रवाई की धमकी देकर हर महीने मांगते थे 5000 रूपए, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा

Sagar News: सागर: मध्यप्रदेश के सागर में कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने का नोटिस देकर रिश्वत मांगने वाले असिस्टेंट कमिश्नर संदीप जैन को स्पेशल कोर्ट सागर द्वारा भ्रष्टाचार का दोषी घोषित किया गया है. अदालत ने असिस्टेंट कमिश्नर 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. 

क्या है मामला 

जानकारी के मुताबिक़, साल 2018 को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय सागर में सागर के केसली स्थित शासकीय आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास के अधीक्षक वीर सिंह अहिरवार ने जनजाति कार्य विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त संदीप जैन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने शिकायत में बताया था कि जनजातीय कार्य विभाग सागर के सहायक आयुक्त संदीप जैन उन्हें कार्यस्थल पर अनुपस्थित रहने का नोटिस देकर कार्रवाई करने की धमकी देते है. इसके बदले में हर महीने 5000 रूपए रिश्वत की मांग कर रहे है. 

5000 रुपये की रिश्वत मांगी थी

इतना ही नहीं उन्होंने धमकी दी कि अगर 5000 रुपये नहीं दिए तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. इस मामले में पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त पुलिस सागर के नेतृत्व में असिस्टेंट कमिश्नर संदीप जैन को पकड़ने का प्लान बनाया गया. इसके बाद उसे रंगेहाथ 5000 रुपये लेते पकड़ लिया गया. मामले में संदीप जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-7 एवं भा.द.वि. की धारा-384 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया.

कोर्ट ने सुनाई तीन साल की 

इस मामले में विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आलोक मिश्रा की अदालत ने जनजाति विभाग में तत्कालीन सहायक आयुक्त संदीप जैन को 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में श्री लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने की. 

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