Rajasthan News: हाई कोर्ट ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ याचिका किया खारिज, इस दिन होगी सुनवाई

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को जमीयत उलेमा-ए-हिंद की एक याचिका को खारिज कर दिया. जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने स्कूलों में 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार किये पर आपत्ति जताई और उसके खिलाफ याचिका दायर किया जिसे लेकर जस्टिस महेंद्र गोयल की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मुस्लिम फोरम कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है और उसके बाद याचिका को खारिज कर दिया है.
जानकारी के मुताबिक़, राजस्थान की भाजपा सरकार ने 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी के दिन से सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने का आदेश जारी किया था . जिसे लेकर जमीयत ने राज्यभर के मुस्लिम समुदाय से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आह्वान किया. मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे 15 फरवरी को सूर्य सप्तमी पर छात्रों को स्कूल न भेजें और समारोह का बहिष्कार करें. जमीयत ने इस मामले को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की, जिसे 14 फरवरी को याचिका खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर 20 फरवरी को सुनवाई होगी. वहीँ कोर्ट ने कहा है स्कूलों में अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार कराना संविधान के अनुच्छेद-25 का उल्लंघन करता है. अनुच्छेद-25 में हर व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता दी गई है. इसे या तो रद्द करें या इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं करके वैकल्पिक रखा जाए.
बता दें आज राजस्थान में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा।इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सूर्य नमस्कार शामिल होंगे।