Raipur News: राजधानी में बढ़ते अपराधों से SSP नाराज, तिल्दा थाना टीआई को हटाया गया…

रायपुर। पिछले कुछ दिनों से राजधानी में लगातार अपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अपराधों के नियंत्रण में ढीलापन और लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारियों पर अब एसएसपी संतोष सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी हैं। एसएसपी संतोष सिंह ने तिल्दा में हुये मर्डर के बाद थाने में तैनात थाना प्रभारी अविनाश सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है।
टीआई अविनाश सिंह को लाइन अटैच कर जिला विशेष शाखा प्रभारी सत्येंद्र सिंह श्याम को तिल्दा नेवरा थाना का प्रभारी बनाया गया है। नीचे देखें आदेश…

बहन से लव मैरिज, गुस्साएं भाई ने चाकू घोंपकर ले ली जान…
Raipur News: रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुये युवक की चाकू गोदकर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसकी बहन के साथ मृतक ने प्रेम विवाह किया था, इसी नाराजगी में उसने अपने बहन के पति को मौत के घाट उतार दिया। घटना तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र की है। आरोपी का नाम हेम कुमार साहू है।
दरअसल, 1 नवम्बर की रात करीब 10 बजे मृतक ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला उम्र 22 वर्ष निवासी तुलसी नेवरा का अपने मोसा सीजी 4, एम.एच. 2777 को लेकर घर से निकला जो रात में वापस नहीं लौटा था। अगले दिन सुबह पीड़ित जतिराम रात्रे को गांव के लोगों ने बताया कि ओमप्रकाश रात्रे नेवरा में खमार कुंआ नाला के पास मृत अवस्था में पडा है। प्रार्थी ने घटना स्थल जाकर देखा तो ओमप्रकाश रात्रे उर्फ गोला के चेहरा, गाल, कान, सिर, गला, पीठ, दोनों हाथ व गर्दन व अन्य जगहों में चोट के निशान थे।
पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और धारा 194 बी.एन.एस.एस. कायम किया गया। जाँच में पता चला कि हत्या को आरोपी हेम कुमार साहू ने अंजाम दिया है, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी हेमकुमार साहू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके बडे पिताजी की लडकी से करीब 20-25 दिन पहले मृतक ओमप्रकाश उर्फ गोला रात्रे ने प्रेम विवाह किया था।
इसी के खुन्नस में बदला लेने के लिए मृतक से रंजिश रखता था। घटना वाले दिन मृतक ओमप्रकाश रात्रे उसे दिख गया, जिसके बाद गाली-गलौज करते हुए आरोपी ने अपने पास रखे बटनदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घात उतार दिया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बटनदार चाकू जब्त कर लिया है। साथ ही आरोपी के विरूद्ध पृथक से धारा 25, 27 आम्र्स एक्ट जोडी गई है।