Chhattisgarh Teacher: प्रमोशन में अब डीएड का ब्रेकर: डीएड वालों को व्याख्याता और प्राचार्य बनने का नहीं मिलेगा मौका! डीपीआई के इस पत्र ने मचाया हलचल…

Chhattisgarh Teacher: प्रमोशन में अब डीएड का ब्रेकर: डीएड वालों को व्याख्याता और प्राचार्य बनने का नहीं मिलेगा मौका! डीपीआई के इस पत्र ने मचाया हलचल…


 


Chhattisgarh Teacher: रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग में प्रमोशन की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है ऐसे में कुछ विषयों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। लेकिन लोक शिक्षण संचालनालय के पत्र के बाद अब यह स्थिति स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है।

दरअसल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में यह बात निकल कर सामने आई थी कि चाहे नियुक्ति हो या प्रमोशन दोनों ही स्थिति में व्याख्याता पद के लिए बीएड को ही मान्य किया जाएगा।

प्राचार्य पद के लिए भी हाईकोर्ट में इस केस पर सुनवाई हो रही है उस मामले में भी डबल बेंच ने इस बात को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया था कि जब व्याख्याता पद के प्रमोशन के लिए बीएड की अनिवार्यता वाली बात न्यायालय की तरफ से आ गई है तो फिर प्राचार्य के पद पर बीएड से कम की डिग्री को कैसे लिया जाएगा।

जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिश में साफ कर दिया था कि सिर्फ डीएड डिग्री वाले ही सहायक शिक्षक बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आधार पर छत्तीसगढ़ समेत जिन राज्यों ने बीएड धारियों को सहायक शिक्षक बना दिया था, उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है।

इधर अब लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रमोशन से पहले सभी जेडी को पत्र जारी कर उन्हीं प्रधान पाठक और शिक्षक की गोपनीय चरित्रावली भेजने को निर्देशित किया है जिनका स्नातकोत्तर के साथ बीएड डिग्री है। शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के नियमों के तहत प्रमोशन के लिए केवल प्रशिक्षित होना अनिवार्य था।

लेकिन जिस प्रकार अब केवल बीएड और स्नातकोत्तर वालों का गोपनीय चरित्रावली मंगाया गया है उससे स्पष्ट है कि विभाग ने अब न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए डीएड वालों को प्रमोशन से बाहर रखने का मन बना लिया है । देखे डीपीआई का पत्र….

यहां देखिए डीपीआई का पत्र


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