Nagariya And Panchayat Elections: कलेक्टर की अनुमति के बिना छुट्टी नहीं, ट्रांसफर पर बैन, मंत्रियों को निजी दौरों में सुरक्षा नहीं, GAD सिकरेट्री ने जारी किया 14 पेज का आचार संहिता का गाइडलाइन…
Nagariya And Panchayat Elections: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। 30 दिसंबर को जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उसी दिन शाम या फिर किसी भी सूरत में 31 दिसंबर को चुनाव की तिथियों की घोषणा कर देगा। क्योंकि, 31 दिसंबर को नहीं हुआ तो फिर चुनाव महीना भर के लिए टालना पड़ जाएगा।
एक जनवरी से नई मतदाता सूची का काम प्रारंभ हो जाता है। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग को इससे पहले चुनाव कार्यक्रम का ऐलान करना होगा।
राज्य सरकार भी चुनाव को लेकर गंभीर हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने अब से थोड़ी देर पहले अफसरों को आचार संहिता के संदर्भ में सर्कुलर जारी कर दिया है।
जीएडी सिकरेट्री अविनाश चंपावत ने 14 पेज के गाइडलाइन में विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को क्या करना है और क्या नहीं।
कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति और पोस्टिंग भी चुनाव का ऐलान होते ही प्रतिबंधित हो जाएंगी।
नगरीय और पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।
मंत्रियों के लिए भी गाइडलाइन में सख्त संदेश हैं। मंत्री अगर निजी दौरे पर हैं या किसी प्रायवेट परसन के यहां गए हैं तो उनकी सुरक्षा में कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा मिली है, उसी में उन्हें चलना होगा।
रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाएंगे तभी जाने की छूट रहेगी। किसी प्रायवेट जगह पर किसी मंत्री से नहीं मिल सकेंगे कोई कर्मचारी और अधिकारी।
पढ़िये जीएडी सिकरेट्री द्वारा भेजा 14 पेज का गाइडलाइन…
यहां पढ़िये गाइडलाइन…
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