Loksabha Chunav 2024: चुनाव आयोग ने जारी किया सख्‍त निर्देश: ट्रांसफर- पोस्टिंग में नहीं चलेगी चालबाजी, जिला नहीं संसदीय क्षेत्र से करना होगा बाहर…

Loksabha Chunav 2024: चुनाव आयोग ने जारी किया सख्‍त निर्देश: ट्रांसफर- पोस्टिंग में नहीं चलेगी चालबाजी, जिला नहीं संसदीय क्षेत्र से करना होगा बाहर…

Loksabha Chunav 2024: रायपुर। देश में आम चुनाव की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है। आयोग के निर्देश पर अधिकांश राज्‍यों में चुनाव की तैयारी अंतिम दौर में चल रही है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही सरकारी कर्मियों के स्‍थानांतरण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी कर ली गई है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने स्‍थानांतरण को लेकर सभी राज्‍यों के लिए एक सार्वजनिक बयान जारी किया है। इसमें स्‍थानांतरण नीति का अक्षरश: पालन करने का सख्‍त निर्देश दिया गया है।

आयोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्‍थानांतरण नीति के तहत चुनाव कार्य में लगे या चुनाव को प्रभावित कर सकने वाले स्‍थानों पर पदस्‍थ सरकारी अफसर अपने गृह जिला में पदस्‍थ नहीं रह सकते। इसके साथ ही 3 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्‍थान पर पदस्‍थ अफसरों के भी ट्रांसफर का नियम है। आयोग ने सभी राज्‍यों से स्‍थानांतरण नीति पर पालन के संबंध में 15 फरवरी तक रिपोर्ट तलब किया था। अब आयोग ने फिर एक बयान जारी कर राज्‍यों को आगाह किया है।

आयोग की तरफ से जारी इस ताजा बयान में कहा गया है कि गृह जिला व 3 साल से ही स्‍थान पर पदस्‍थ अफसरों के ट्रांसफर का मतलब यह नहीं है कि एक ही संसदीय क्षेत्र के एक जिला से हटाकर दूसरे जिला में भेद दें बल्कि ट्रांसफर नीति का पालन का उद्देश्‍य एक संसदीय क्षेत्र से दूसरे संसदीय क्षेत्र में ट्रांसफर है। आयोग ने सभी राज्‍यों को अब तक हुए तबादलों का इस आधार पर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आयोग के इस निर्देश में साफ है कि ट्रांसफर में चालबाजी नहीं चलेगी।

 

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