National Herald Case Timeline: नेशनल हेराल्ड केस में बड़ा खुलासा! 988 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप!, जानें पूरी टाइमलाइन

National Herald Case Timeline: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के खिलाफ 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। यह चार्जशीट 9 अप्रैल 2025 को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर की गई, और विशेष जज विशाल गोगने ने इसकी सुनवाई के लिए 25 अप्रैल 2025 की तारीख तय की है। अगर कोर्ट इस चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों को समन जारी होगा, जिसके बाद उन्हें जमानत के लिए कोर्ट में पेश होना होगा।
क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
नेशनल हेराल्ड केस 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ा है, जिसे एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) प्रकाशित करता था। ED का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड (YIL) ने 2010 में AJL की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को मात्र 50 लाख रुपये में हासिल कर लिया। ED के मुताबिक, इस सौदे में AJL की संपत्तियों का उपयोग 18 करोड़ रुपये के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपये के अग्रिम किराए, और 29 करोड़ रुपये के फर्जी विज्ञापनों के जरिए अपराध की आय (proceeds of crime) उत्पन्न करने के लिए किया गया। कुल अपराध की आय को ED ने 988 करोड़ रुपये आंका है, जबकि इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 5,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
नेशनल हेराल्ड केस की पूरी टाइमलाइन
- 1 नवंबर 2012: बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में निजी शिकायत दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि सोनिया और राहुल गांधी ने यंग इंडियन के जरिए AJL को धोखाधड़ी से हासिल किया, जिसकी संपत्तियां 1,600 करोड़ रुपये की थीं। स्वामी ने इसे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बताया।
- 26 जून 2014: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने स्वामी की शिकायत पर संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए।
- 7 दिसंबर 2015: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, और सुमन दुबे की अपील खारिज कर दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी।
- 12 फरवरी 2016: सुप्रीम कोर्ट ने पांचों आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी, लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार किया।
- 2018: केंद्र सरकार ने हेराल्ड हाउस, दिल्ली के 56 साल पुराने स्थायी पट्टे को रद्द कर दिया और AJL को परिसर खाली करने का आदेश दिया।
- 2019: सुप्रीम कोर्ट ने AJL के खिलाफ कार्रवाई पर अगली सूचना तक रोक लगा दी। मई 2019 में ED ने 64 करोड़ रुपये की संपत्तियों को स्थायी रूप से जब्त किया।
- 2021: ED ने स्वामी की शिकायत और 2014 के कोर्ट आदेश के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। जांच में सोनिया और राहुल से कई घंटों तक पूछताछ की गई।
- जून-जुलाई 2022: ED ने राहुल गांधी से 40 घंटे और सोनिया गांधी से 11 घंटे तक पूछताछ की।
- नवंबर 2023: ED ने दिल्ली, मुंबई, और लखनऊ में 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और 90.2 करोड़ रुपये के AJL शेयरों को अस्थायी रूप से जब्त किया। अप्रैल 2024 में अटैचमेंट की पुष्टि हुई।
- 11 अप्रैल 2025: ED ने 661 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किए, जिनमें दिल्ली का हेराल्ड हाउस, मुंबई का बांद्रा परिसर, और लखनऊ की संपत्तियां शामिल हैं।
- 9 अप्रैल 2025: ED ने विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा के माध्यम से PMLA की धारा 3, 4, 44, 45, और 70 के तहत चार्जशीट दायर की, जिसमें सोनिया गांधी (आरोपी नंबर 1), राहुल गांधी (आरोपी नंबर 2), सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन, और अन्य पर 988 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया।
- 15 अप्रैल 2025: राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट की पड़ताल की और 25 अप्रैल को संज्ञान पर विचार के लिए सुनवाई तय की।
कांग्रेस का जवाब
कांग्रेस ने इस कार्रवाई को “राजनीतिक प्रतिशोध” और “राज्य प्रायोजित अपराध” करार दिया है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने X पर लिखा, “नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के नाम पर अपराध है। सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना पीएम और गृहमंत्री की बदले की राजनीति है।” कांग्रेस ने 16 अप्रैल को ED कार्यालयों के बाहर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की।
ED का दावा है कि 2010 में कांग्रेस ने AJL को 90.25 करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण दिया, जो AJL वापस नहीं कर सका। इसके बाद, इस ऋण को यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिया गया, और AJL ने अपने 99% शेयर यंग इंडियन को दे दिए। यंग इंडियन ने केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जिसके बदले उसे 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियां मिलीं। ED का कहना है कि यह सौदा गैरकानूनी था और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थी।
चार्जशीट में PMLA की धारा 4 के तहत सात साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर कोर्ट 25 अप्रैल को चार्जशीट पर संज्ञान लेता है, तो आरोपियों को समन जारी होगा। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस जांच को जारी रखने की अनुमति दी है, जिससे कानूनी चुनौतियां कम हुई हैं।
25 अप्रैल 2025 को राउज एवेन्यू कोर्ट यह तय करेगा कि चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं। अगर संज्ञान लिया गया, तो सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होकर जमानत याचिका दायर करनी होगी। इस बीच, ED ने AJL की संपत्तियों को कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, और लखनऊ की प्रमुख संपत्तियां शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कानूनी और सड़क पर लड़ाई का ऐलान किया है।