Kabirdham News: रिशवतखोर अधिकारी सस्पेंड, जानिए किस लिए हुई कार्रवाई, पढ़ें आदेश…

Kabirdham News: रिशवतखोर अधिकारी सस्पेंड, जानिए किस लिए हुई कार्रवाई, पढ़ें आदेश…

Kabirdham News कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में रिश्वत लेने वाले जनपद पंचायत बोडला के सहायक लेखाधिकारी नरेंद्र कुमार राउतकर को सस्पेंड कर दिया गया है। नरेंद्र कुमार राउतकर को एसीबी की टीम ने 13 सितम्बर को एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। दरअसल, गिरफ्तारी अवधि 48 घंटे से अधिक होने के कारण छग सिविल सेवा नियम 1966 निलंबन नियम 9 2 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। नीचे देखें आदेश…

 

जानिए, ACB की कार्रवाई

दरअसल, पीड़ित मोती बैगा, ग्राम कुकरापानी, तहसील बोडला, जिला कबीरधाम द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो के रायपुर कार्यालय में शिकायत की गई थी कि उसकी पत्नी ग्राम पंचायत, कुकरापानी की सरपंच है। शासन द्वारा उसके ग्राम पंचायत को आगनबाडी भवन कार्य के लिये 11.69 लाख रूपए स्वीकृत किये गये थे। स्वीकृत धनराशि का आहरण जनपद पंचायत बोडला कार्यालय से होना था, लगभग 05.84 लाख रूपए ग्राम पंचायत को जारी भी कर दिये गये थे। परन्तु कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी नरेन्द्र कुमार राउतकर द्वारा अगली किश्त जारी करने हेतु 01 लाख रूपए रिश्वत की मांग की गई थी।

प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन के पश्चात आज 12 सितम्बर को ट्रेप आयोजित कर आरोपी नरेन्द्र कुमार राउतकर को प्रार्थी से 1 लाख रूपए रू० रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

मालूम हो कि उक्त आरोपी जनपद के अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंचों से पूर्व में ही 1-1 लाख रूपए ले चुका था। सभी ग्रामों के सरपंच एकजुट होकर एसीबी में शिकायत किये थे जिस पर कार्यवाही की गई है। आरोपी के निवास स्थानों पर अनुपातहीन संपत्ति के संबंध में तलाशी की कार्यवाही जारी है।

सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है।

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