High Court News: जज साहब मेरे साथ धोखा हुआ है… पत्नी की लिंग जांच कराने हाईकोर्ट पहुंचा पति, जानें क्या है पूरा मामला

High Court News: जज साहब मेरे साथ धोखा हुआ है… पत्नी की लिंग जांच कराने हाईकोर्ट पहुंचा पति, जानें क्या है पूरा मामला

High Court News: दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) में एक अजीब मामला सामने आया है. एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का लिंग परीक्षण करवाने की मांग की है. इसके लिए व्यक्ति ने कोर्ट से गुहार से लगाते हुए याचिका दायर की है. 

दरअसल, एक शख्स ने अपनी पत्नी की लिंग जांच की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका  दाखिल की है. उसने केन्द्र सरकार के अस्पताल में उसकी चिकित्सा जांच कराने का गुहार की है. शख्स का दावा है कि उसकी पत्नी एक ट्रांसजेंडर है. धोखे से शादी कराई गयी. शादी से पहले यह छुपाया गया था. ऐसे में उसकी शादी अधूरी और इललीगल है. इस छल कपट से उसे मानसिक सदमा लगा है. साथ ही उसकी पत्‍नी ने उसके ख‍िलाफ कई झूठी कानूनी कार्यवाही भी की हैं. उसकी पत्‍नी ने घरेलू हिंसा और दहेज के आरोप लगाए हैं. 

अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौधरी की तरफ से प्रस्तुत याचिका में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का लिंग या लैंगिक पहचान एक निजी मामला है. लेकिन शादी के मामले में यह पति-पत्नी दोनों के अधिकारों को अफेक्ट करता है. वही पति ने तर्क दिया कि उसकी पत्नी को भरण-पोषण, या महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाए गए कानूनों के तहत आरोप लगाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह इन कानूनों के तहत ‘महिला’ के रूप में योग्य ही नहीं है. 

वकील ने दलील देते हुए विवाह के संदर्भ में कहा, दोनों पक्षों के अधिकार आपस में जुड़े हुए हैं. एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन सुनिश्चित करने के लिए,  भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत दोनों व्यक्तियों के जीवन के मौलिक अधिकारों को संतुलित करना और उनका सम्मान करना जरुरी है. याचिका में कहा गया कि, पत्नी की मेडिकल जांच का खर्च वहन करने के लिए पति तैयार है. साथ ही जरूरत पड़ने पर वह खुद की भी मेडिकल जांच करा सकता है.

बता दें, इससे पहले युवक ने ट्रायल कोर्ट में अपनी पत्नी के लिंग की जांच के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग को लेकर याचिका दायर कर की थी. लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद पति ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है.  

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share