Employee News: शासकीय सेवक की मौत होने पर देय अनुग्रह राशि 1,25,000 स्वीकृत करने की मांग, टीचर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को भेजा मांगपत्र

Employee News: शासकीय सेवक की मौत होने पर देय अनुग्रह राशि 1,25,000 स्वीकृत करने की मांग, टीचर्स एसोसिएशन ने वित्त मंत्री को भेजा मांगपत्र

Employee News: रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने वित्त मंत्री, वित्त सचिव, सामान्य प्रशासन सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र लिखकर शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर देय अनुग्रह राशि 1,25,000 स्वीकृत करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेन्द्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र यदु, कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज सनाढ्य, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र परिक ने कहा कि वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र वित्त निर्देश 8/2015 छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेश क्रमांक 72/एल 2014-71-00331/वि/नि/चार नया रायपुर 24 मार्च, 2015 में शासकीय सेवा में रहते हुए किसी शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को वेतनमान में बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन के योग के छः माह के बराबर, अधिकतम ₹ 50,000/- (पचास हजार) की सीमा तक अनुग्रह राशि दिये जाने का प्रावधान है।

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक: एफ 4-1/2025 / नियम / चार भोपाल 3 अप्रैल, 2025 के द्वारा शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को, मृतक शासकीय सेवक के वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह राशि स्वीकृत किया गया है, अतः छत्तीसगढ़ मे भी शासकीय सेवक की सेवा में रहते हुये मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में देय वेतन के छः गुना के बराबर, अधिकतम ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) अनुग्रह राशि स्वीकृत किया जाये।

 

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