Air Pollution: गंभीर श्रेणी में बरकरार दिल्ली की हवा, आज से GRAP-3 की ये पाबंदियां लागू

Air Pollution: गंभीर श्रेणी में बरकरार दिल्ली की हवा, आज से GRAP-3 की ये पाबंदियां लागू

Air Pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हो रहा है और यह लगातार तीसरे दिन भी ‘गंभीर’ स्तर पर ही बनी हुई है। राजधानी में शुक्रवार सुबह भी धुंध की मोटी चादर छाई रही। इससे दृश्यता कम रही और ट्रैफिक बाधित रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शहर में आज सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 409 पर रहा। इसको देखते हुए शहर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का चरण-3 लागू हो गया।

441 पर पहुंचा AQI

CPCB के अनुसार, दिल्ली में 39 निगरानी स्टेशनों में से 21 ने गंभीर वायु गुणवत्ता स्तर की रिपोर्ट की, जिनमें से 4 को ‘बेहद गंभीर’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जहांगीरपुरी में 458, बवाना और वजीरपुर में 455, रोहिणी में 452, पंजाबी बाग में 443, आनंद विहार में 441, नरेला में 429 और नजफगढ़ में 403 AQI दर्ज किया गया है। 401-500 का AQI स्वस्थ लोगों में भी श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर उन्हें बीमार बना सकता है।

ट्रेन और विमान सेवा हुई प्रभावित

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे में दृश्यता कम होने से शुक्रवार को कई ट्रेन और उड़ानें प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली 15 ट्रेनें देरी से चल रही हैं और ये ट्रेनें एक घंटे या उससे अधिक देरी से चल रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि दृश्यता कम होने के कारण दिल्ली, वाराणसी और अमृतसर आने-जाने वाली कई उड़ानें भी प्रभावित हुई है। इससे यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी है।

 किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध?

GRAP-3 में BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध और खनन से जुड़ी गतिविधियों पर रोक रहेगी। रोजाना प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। इसी तरह कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी। बता दें कि AQI 401 से 450 के बीच होने पर GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की जाती हैं।

इन गतिविधियों पर भी रहेगी रोक

गैर-इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली-NCR की कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलेंगी। मलबे का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बंद रहेगा। ईंट-भट्ठे भी बंद कर दिए जाएंगे। दिल्ली-NCR में सभी स्टोन क्रशर बंद रहेंगे। आपातकालीन उद्देश्यों में भी डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक। औद्योगिक स्तर के वेल्डिंग और गैस-कटिंग कार्य पर भी रोक रहेगी। घरेलू स्तर पर सीमेंटिंग, प्लास्टर और मरम्मत/रखरखाव को छोड़कर इससे संबंधित बड़ी गतिविधियों पर रोक।

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