Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-NCR में GRAP-4 की पाबंदियों से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-2 लागू करने की दी इजाजत

Delhi NCR Air Pollution: दिल्ली-NCR में GRAP-4 की पाबंदियों से राहत, सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-2 लागू करने की दी इजाजत

Delhi NCR Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार को देखते हुए गुरुवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण को हटाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को GRAP के चौथे चरण की जगह GRAP के दूसरे चरण को लागू करने को कहा है। साथ ही आयोग को GRAP के तीसरे चरण के अंतर्गत कुछ उपाय जोड़ने पर भी विचार करने की सलाह दी है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 350 के पार जाता है तो GRAP- 3 लागू किया जाना चाहिए। अगर यह 400 के पार जाता है तो, GRAP- 4 लागू किया जाना चाहिए। पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर भी गौर किया कि दिल्ली में पिछले 30 नवंबर से औसत AQI स्तर 300 से नीचे है।

पीठ ने आदेश में कहा कि 30 नवंबर तक, AQI 300 से ऊपर था और पिछले 4 दिनों में ये 300 से नीचे आया है, ऐसे में कोर्ट GRAP के तहत चरणों की प्रयोज्यता तय करने का काम आयोग पर छोड़ता है। पीठ ने कहा कि मौजूद आंकड़े देखते हुए नहीं लगता कि आयोग को चरण 2 से नीचे जाना चाहिए, इसलिए आयोग फिलहाल चरण 2 को लागू करे। कोर्ट ने कहा कि GRAP में ढील AQI देखकर देनी होगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने पर निर्माण गतिविधियां बंद होने पर उससे जुड़े मजदूरों को पूरा मुआवजा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव धर्मेंद्र को फटकार लगाई। पीठ ने सवाल किया कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद प्राधिकारियों ने पंजीकृत श्रमिकों को पूरी राशि का भुगतान क्यों नहीं किया? इस पर मुख्य सचिव ने 10 दिन का समय मांगा। तब कोर्ट ने कहा, “आप चाहते हैं मजदूर भूखे मरें? आपको अवमानना नोटिस जारी की जाती है।”

दिल्ली में इस हफ्ते रविवार से बुधवार तक AQI का स्तर देखें तो यह लगातार सुधार करता दिख रहा है। सोमवार को AQI 273 और रविवार को 285 था। बुधवार को इंडिया गेट का AQI 169, अलीपुर में 198, आया नगर में 164, चांदनी चौक में 187, ITO में 169, गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 125, वसुंधरा में 114 और नोएडा के सेक्टर-62 में AQI 158 दर्ज किया गया। सिर्फ आनंद विहार और द्वारका सेक्टर-8 में AQI 248 से 250 है।

GRAP- 4 के तहत क्या लागू हैं पाबंदियां?

दिल्ली में GRAP चौथे चरण की पाबंदियां लागू हैं, जिसमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध है। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रूप से रोक है। 50 प्रतिशत सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश है। सभी स्कूल भी हाइब्रिड मोड में चल रहे हैं।

GRAP- 2 में कैसी होगी सख्ती?

GRAP- 2 के तहत ज्यादा सख्ती नहीं होगी, लेकिन सड़कों पर धूल को कम करने के लिए मशीनों का उपयोग होगा और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी परिवहन का इस्तेमाल करें, इसके लिए पार्किंग शुल्क में बढ़ोतरी होगी और मेट्रो-बसों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। खुले में कचरा जलाने पर पाबंदी रहेगी और डीजल जनरेटर पर निर्भऱता को कम करने की कोशिश की जाएगी।

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