Bilaspur High Court: NH के किनारे अतिक्रमण पर चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी, एनएचएआई के अफसरों से मांगा जवाब

Bilaspur High Court: NH के किनारे अतिक्रमण पर चीफ जस्टिस ने जताई नाराजगी, एनएचएआई के अफसरों से मांगा जवाब

Bilaspur High Court: बिलासपुर। एनएच और स्टेट हाईवे के किनारे अतिक्रमण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए एनएचएआई और राज्य शासन के अफसरों के रवैये पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश के प्रमुख सड़कों पर जहां चौबीस घंटे भारी वाहनों के साथ ही चार पहिया व दोपहिया वाहन दौड़ रहे वहां अतिक्रमण लोगों की जान जोखिम में डालने से कम नहीं है। अतिक्रमण को हटाने और पूरी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश डिवीजन बेंच ने दिया है।

बुधवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच जनहित याचिका की सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की नाराजगी उस वक्त फूट पड़ी जब वे नेशनल हाईवे की लाइटिंग और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल कर रहे थे। बीते सुनवाई के दौरान रात में एनएच में अंधेरा रहने को लेकर नाराजगी जताई थी। रात के अंधेरे में सफर करना कम खतरनाक नहीं है। एनएच में रात में बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने का अफसरों को निर्देश जारी किया था।

शनिचरी बाजार में कैसे चलते हैं लोग

पीआईएल की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बिलासपुर के शनिचरी बाजार की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को चिंता और नाराजगी जताई। सीजे ने कहा कि शनिचरी बाजार के सड़कों की हालत बेहद खराब है। सड़कों में गाड़ियां खड़ी रहती है। लोग इस रोड से कैसे आना-जाना करते हैं,कैसे चलते हैं, समझ से परे है। यहां की ट्रैफिक व्यवस्था क्यों दुरुस्त नहीं की जा रही है।

 अतिरिक्त महाधिवक्ता ने रखा शासन का पक्ष

पीआईएल की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने शासन का पक्ष रखते हुए बताया कि 10 दिसंबर 2024 को बिलासपुर के ट्रैफिक डीएसपी ने पूर्व सुनवाई में दिए गए आदेश के परिपालन में यातायात के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया है। डिवीजन बेंच ने ट्रैफिक लाइट के ठीक से फंक्शनिंग नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने पेंड्रीडीह बाईपास में वाहनों के प्रदूषण पर चिंता जताई। पीआईएल कीअगली सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच ने 9 जनवरी 2025 की तिथि तय कर दी है।

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