Chhattisgarh Teacher: मालिक माइंडसेट वाली शिक्षिका सस्पेंड: मार्केटिंग कंपनी के लिए नाच गाकर करती हैं प्रचार

Chhattisgarh Teacher: जशपुर। नेटवर्किंग कंपनियों से जुड़कर लाखों कमाने वाले उन शिक्षकों के खिलाफ एनपीजी लगातार अभियान चला रहा है जो स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकारी वेतन और सुविधाओं का जमकर दोहन करने के बाद जब जेब में पैसा आ जाता है तब एकाएक इन शिक्षकों को स्कूल चिड़ियाघर लगने लगता है और फिर मालिक माइंडसेट के तहत इस्तीफा दे देते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर आया है। इस बार मालिक माइंडसेट वाले शिक्षक के बजाय शिक्षिका सामने आई है। हर महीने लाखों रुपये वेतन लेने वाले शिक्षिका स्कूल जाने के बजाय नेटवर्किंग कंपनी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। नाच गाकर कंपनियों का प्रमोशन करने वाली शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। मामला पत्थलगांव विकासखंड का है।
पत्थलगांव विकासखंड के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार की शिक्षिका जयमीला लकड़ा के खिलाफ विद्यालयीन समय में स्कूल नहीं पहुंचने,नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रचार करने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर ने जांच के बाद रिपोर्ट जेडी शिक्षा संभाग को पेश किया था।
डीईओ द्वारा पेश जांच रिपोर्ट में जयमीला लकड़ा, शिक्षक, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर द्वारा लगातार अनुशासनहीनता बरती जा रही है। तय समय पर स्कूल नहीं पहुंचती। बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार-प्रसार एवं शिक्षिका जयमीला लकड़ा के डांस करने का विडियो न्यूज चैनलों में वायरल है। जिससे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है।
शिक्षिका जयमीला लकड़ा के उक्त कृत्य से छात्र–छात्राओ का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ है, जो उनके पदीय गरिमा के विपरीत है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लघंन है। जयमीला लकड़ा, शिक्षिका, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जयमीला लकड़ा का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव, जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जयमीला लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।