Chhattisgarh News: 66 डॉक्‍टरों को बर्खास्‍त करने की तैयारी: सरकार ने जारी किया नोटिस, देखिये…स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का आर्डर और डॉक्‍टरों की सूची

Chhattisgarh News: 66 डॉक्‍टरों को बर्खास्‍त करने की तैयारी: सरकार ने जारी किया नोटिस, देखिये…स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का आर्डर और डॉक्‍टरों की सूची

Chhattisgarh News: रायपुर। छत्‍तीसगढ़ के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने राज्‍य के 66 डॉक्‍टरों को नोटिस जारी किया है। इन डॉक्‍टरों को ड्यूटी से गायब रहने की वजह से यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें डॉक्‍टरों से गैरहाजिर होने का कारण पूछा गया है।

स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। ऐसे शासकीय सेवको के विरूद्ध छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-1/2014/1-3 10.02.2015 में उल्लेख है कि “एक माह या उससे अधिक समय तक अनाधिकृत अनुपस्थित को सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जावे। ऐसे शासकीय सेवक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे। साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत् तत्काल “दीर्घशास्ति” के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शा दी जावे। पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

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