Chhattisgarh News: गौ तस्‍करों को सीएम विष्‍णुदेव की चेतावनी: कहा- ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं

Chhattisgarh News: गौ तस्‍करों को सीएम विष्‍णुदेव की चेतावनी: कहा- ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं

Chhattisgarh News: रायपुर। राजधानी रायपुर में गौकशी के मामले के खुलासे पर मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव ने एक्‍स पर पोस्‍ट करके गौकशी और गौ तस्‍करी करने वालों को चेतावनी दी है।

मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव ने कहा कि राजधानी रायपुर में गौमांस बिक्री के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह न केवल गंभीर अपराध है, बल्कि यह सनातन आस्था और सामाजिक सद्भाव को गहरा आघात पहुंचाने वाला कृत्य है। गौमाता की तस्करी करने वाले या तो सुधर जाएं या छत्तीसगढ़ छोड़ दें। ऐसे अपराधियों की प्रदेश में कोई जगह नहीं है।

गौमांस बिक्री करने वाले आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अफसरों के अनुसार थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में कुछ व्यक्तियों द्वारा गौमांस बिक्री किया जा रहा हैं। सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुये एक विशेष टीम का गठन कर तत्काल उक्त स्थान में स्थित मकान में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान मकान के कमरे में एक व्यक्ति उपस्थित था, पुलिस पार्टी आते देख अन्य कई लोग मौके से भाग निकले थे। मौके पर उपस्थित व्यक्ति से पूछताछ में अपना नाम समीर मण्डल होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा कमरे की तलाशी लेने के दौरान कमरे में गौमांस, मांस काटने का बड़ा हथियार/चाकू, तराजू सहित अन्य सामग्री होना पाया गया।

जिस पर समीर मण्डल को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा खुर्शीद अली, मोह. मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोह. ईरशाद कुरैशी के साथ मिलकर गौमांस की बिक्री करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी खुर्शीद अली, मोह. मुन्तजीर हैदर, अशफाक अली, अरमान हैदर एवं मोह. ईरशाद कुरैशी की पतासाजी कर सभी को पकड़ा गया।

सभी 06 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 04 बडा हथियार/चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2550 रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बी.एन.एस. तथा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

गिरफ्तार आरोपी

01. समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर ग्राम जे एल नंबर 152 थाना कोतुलपुर जिला बांकुरा कलकत्ता पश्चिम बंगाल। हाल पता – दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर।

02. खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर।

03. मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर।

04. अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जे के किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर।

05. अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर।

06. मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह0 रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर।

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