Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल नीति: गांवों में समितियां करेंगी जल आपूर्ति, जुमार्ना सहित मिलेंगे ये अधिकार…

Chhattisgarh News: रायपुर। विष्णुदेव साय सरकार ने ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम 2024 जारी कर दिया है। गजट में प्रकशन के साथ ही इस पर दावा- आपत्ति आमंत्रित किया गया है। गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के अंतर्गत गठित सामान्य प्रशासन समिति करेगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए निर्धारित शुल्क की वसूली की जाएगी। शुल्क नहीं देने वालों का नल कनेक्शन काटा जा सकता है। इसी तरह पाइप लाईन में पंप लगाकर पानी खींचने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों पर जुर्माना लगाने के साथ ही नल कनेक्शन काटने तक की कार्रवाई की जा सकती है।