Chhattisgarh News: गैंगरेप के बाद ट्रिपल मर्डर, कोर्ट ने पांच को सुनाई फांसी की सजा…

Chhattisgarh News: गैंगरेप के बाद ट्रिपल मर्डर, कोर्ट ने पांच को सुनाई फांसी की सजा…

Chhattisgarh News: कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पिता के सामने नाबालिग से गैंगरेप और तीन की हत्या मामले में जिला कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही एक आरोपी को आजीवन कारावास का दंड भी दिया गया है। आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद नाबालिग व उसके पिता और चार वर्षीय मासूम की हत्या कर दी थी।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, घटना 29 जनवरी 2021 की है। लेमरू थाना के सतरेंगा में आरोपी संतराम मंझवार 45 वर्ष रहता था। आरोपी के घर पहाड़ी कोरवा परिवार मवेशी चराने का काम करता था। पहाड़ी के परिवार में पत्नी, 16 वर्षीय पुत्री के साथ चार वर्ष की मासूम रहती थी। आरोपी संतराम मंझवार पहाड़ी कोरवा परिवार को मवेशी चराने की एवज में प्रति माह 10 किलो चांवल और साल में आठ हजार रूपये देने का समझौता किया था। लेकिन संतराम उन्हें सिर्फ छह हजार ही देता था। बाकी के पैसों को लेकर दोनों के बीच विवाद होता रहता था।

29 जनवरी 2021 को कोरवा परिवार ने काम नहीं करने की बात कह कर अपना हिसाब कर गांव लौट रहे थे। इस बात से गुस्साएं संतराम ने कोरवा परिवार से बदला लेने एक योजना बनाई। योजना के तहत ही अपने साथी अनिल कुमार सारथी, उमाशंकर यादव, परदेशी दास, आनंद दास और अब्दुल जब्बार उर्फ विक्की के साथ कोरवा परिवार को खोजते हुये उनके पास जा पहुंचा।

इस दौरान कोरवा परिवार उन्हें ग्राम सतरेंगा के बस स्टैंड में खड़े मिले। आरोपी संतराम ने योजना के तहत कोरवा परिवार को बाइक में उनके गांव छोड़ने की बात कही और जबरदस्ती उन्हें अपने साथ चलने को कहा। आरोपी ने पीड़ित नाबालिग की मां को दूसरे बाइक में बैठाकर आगे जाने को कहा। इसके बाद दूसरी बाइक में नाबालिग के पिता और उसकी बेटी व 4 साल के मासूम को बैठा कर सुनसान इलाके में ले गया। यहां आरोपियों ने नाबालिग के पिता को जबरन शराब पिलाई और उसके सामने उसकी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म करने लगे। पिता द्वारा विरोध करने पर डंडे व पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। फिर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने नाबालिग बालिका और चार साल के मासूम को भी मार डाला।

मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। चार साल चली सुनवाई के बाद अब कोर्ट ने पांच आरोपी संतराम मंझवार, अनिल सारथी, अब्दुल जब्बार, आनंद दास व परदेशी को फांसी की सजा सुनाई है।

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share