Chhattisgarh High Court: शीतकालीन अवकाश में स्पेशल कोर्ट, दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर हुई सुनवाई
Chhattisgarh High Court: बिलासपुर: दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई एक पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शीतकालीन अवकाश के दौरान विशेष कोर्ट का गठन किया। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की कोर्ट ने कलेक्टर बिलासपुर को मेडिकल बोर्ड गठित कर पीड़िता की जांच कर 26 दिसंबर तक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।
पीड़िता 21-22 सप्ताह के अनचाहे गर्भ को समाप्त करना चाहती है। इस संबंध में उसने 23 दिसंबर को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने विशेष सुनवाई आयोजित कर कलेक्टर को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। हाई कोर्ट ने कलेक्टर को 7 जून 2024 की अधिसूचना के अनुसार मेडिकल बोर्ड गठित कर जांच कराने का आदेश दिया है। मेडिकल बोर्ड को याचिकाकर्ता की शारीरिक और मानसिक स्थिति, गर्भावस्था की अवस्था, भ्रूण की स्थिति और गर्भावस्था समाप्ति के संभावित प्रभावों पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी।
विशेषज्ञ डाक्टर करेंगे जांच
पीड़िता को मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मेडिकल बोर्ड में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, एक बाल रोग विशेषज्ञ, एक रेडियोलाजिस्ट/सोनोलाजिस्ट और अन्य आवश्यक विशेषज्ञ शामिल होंगे। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया जाएगा कि गर्भावस्था समाप्त करना पीड़िता के लिए कितना सुरक्षित या हानिकारक हो सकता है।
राज्य सरकार करेगी खर्च वहन
हाई कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि, मेडिकल जांच पर होने वाला पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। कोर्ट ने कलेक्टर को आदेश की प्रति तत्काल भेजने और मेडिकल बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।