CG Teacher Promotion: JD ने जारी की काउंसलिंग की समय-सारणी, 23 अप्रैल से 1 मई तक होगी काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण…

CG Teacher Promotion: रायपुर। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा 15.04.2025 को निर्देश जारी किया गया है, बिलासपुर संभाग में संभाग स्तरीय प्रधान पाठक प्राथमिक शाला/शिक्षक नियमित एवं एल.बी. से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला नियमित एवं एलबी, ई तथा टी संवर्ग में पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना हेतु काउंसलिंग के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी…
पदोन्नति हेतु काउंसलिंग में प्राथमिकता का क्रम निर्धारित किया गया है
1. दिव्यांग।
2. गंभीर बीमारी।
3. महिला शिक्षक।
4. पुरूष शिक्षक।
दिव्यांग एवं गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक सक्षम मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र एवं चिकित्सा दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा।
गम्भीर बीमारी संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण गठित समिति के द्वारा किया जावेगा तथा समिति के द्वारा मान्य किए जाने के उपरांत ही काउंसलिंग की प्राथमिकता में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
महिलाओं के काउंसलिंग
समाप्ति पश्चात वरिष्ठता कम में पुरुषों को प्राथमिकता दी जाएगी।
काउंसलिंग संभागीय वरिष्ठता सूची के क्रम में ही जारी काउंसलिंग सूची के अनुसार सम्पन्न की जाएगी।
शिक्षक विहिन एवं एकल शिक्षकीय शालायें रिक्त पद की सूची में सम्मिलित कर प्रदर्शित की जाएगी।
काउंसलिंग की समय-सारणी
23 अप्रैल से 01 मई तक काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होगी, टी संवर्ग एवं ई संवर्ग का काउंसलिंग तिथि पीडीएफ के माध्यम जारी किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश का अवलोकन जरूर करें
1. समस्त शिक्षकों की काउंसलिंग कार्यालय संयुक्त संचालक कार्यालय शिक्षा संभाग बिलासपुर में संपन्न की जावेगी ।
2. काउंसलिंग निर्धारित दिवस में दो सत्रों में आयोजित की जायेगी। प्रथम सत्र प्रातः 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एवं द्वितीय सत्र दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।
3. काउंसलिंग दिवस में निर्धारित समय से विलंब से उपस्थित होने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग उस सत्र के अंत में किया जावेगा इसलिए समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।
4. समस्त शिक्षक निर्धारित काउंसलिंग दिवस में प्रथम पाली हेतु प्रातः 9:30 बजे एवं द्वितीय पाली हेतु 01:30 बजे तक काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
5 . रिक्त पदों की सूची काउंसलिंग स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी।
6. शिक्षकों को काउंसलिग हेतु सहमति/असहमति पत्रक में आवश्यक प्रविष्टि कर ही उपस्थित होना है यह पत्रक अपने जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं।
7. काउंसलिग में उपस्थित शिक्षकों की प्रथमतः अपनी उपस्थित निर्धारित उपस्थिति टेबल में देनी होगी तथा अपना सहमति एवं असहमति पत्रक भरा हुआ दिखाना होगा। उसके पश्चात् ही कक्ष में प्रवेश करेगें ।
8.कार्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
9. काउंसलिग हॉल के अंदर मोबाईल फोन लाना प्रतिबंधित रहेगा तथा किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी।
10. काउंसलिंग स्थल पर केवल पात्र शिक्षकों को ही प्रवेश दिया जावेगा। असक्त एवं दिव्यांग शिक्षकों के साथ आवश्यकता के आधार पर एक सहयोगी आ सकते हैं।
11. शासन द्वारा दिये गये निर्देश के बिंदु कमाक 4 के अनुसार शिक्षकों की पदस्थापना अधिक दर्ज संख्या वाली संस्थाओं में प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।
12. समस्त शिक्षकों को काउंसलिंग में चयनित स्थल पर ही पदांकित किया जायेगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित शिक्षकों को प्रशासनिक आधार पर रिक्त पदों पर पदांकन आदेश जारी किया जायेगा तथा पदांकन आदेश में कोई भी संशोधन नहीं किया जावेगा।
13. काउंसलिंग हेतु शिक्षकों की अंतिम सूची पृथक से जारी किया जावेगा एवं समय-सारणी में प्रदर्शित सरल कमांक एवं तिथि अनुसार काउंसलिंग स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें…नीचे देखें आदेश…