CG School News: प्राइवेट स्कूलों ने की 5वीं, 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा से छूट की मांग, पढ़िए स्कूल शिक्षा सचिव को लिखा लेटर

CG School News: प्राइवेट स्कूलों ने की 5वीं, 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा से छूट की मांग, पढ़िए स्कूल शिक्षा सचिव को लिखा लेटर

CG School News: रायपुर। प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा सचिव को लेटर लिख प्राइवेट स्कूलों में 5वीं, 8वीं की केंद्रीयकृत परीक्षा से छूट की मांग की है। साथ ही प्रदेश के अशासकीय स्कूलों की लंबित मांगों पर निराकरण का आग्रह किया है। इसी तरह 11 प्रमुख बिंदुओं पर एक मांग पत्र स्कूल शिक्षा सचिव को लिखा है। नीचे पढ़ें मांग पत्र….

1. सभी जिलों की लंबित आर.टी.ई. की प्रतिपूर्ति राशि को अविलम्ब स्कूलों के खातों में हस्तांतरित किया जाए. आज की तारीख में 300 करोड़ से ऊपर की प्रतिपूर्ति राशि स्कूलों की बकाया है.

2. पिछले 12 वर्षों से आर.टी.ई. की राशि में कोई वृद्धि नहीं की गई है. आर.टी.ई. की राशि प्राथमिक कक्षाओं में 7000 से बढ़कर 15000, माध्यमिक की 11,500 से बढ़ाकर 18,000 एवम हाई और हायर सेकंडरी की अधिकतम सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 तक किया जाये.

3. शैक्षणिक उपयोग की बसों को 12 साल बाद फिटनेस नहीं दी जा रही और वह बेकार हो जा रही हैं जबकि आम परिवहन की बसों को 15 साल की अवधि तक संचालित करने की नियम है. यह नियम हमारी बसों को 12 साल बाद बेचने पर मजबूर कर रहा है जबकि शैक्षणिक उपयोग की बसें कमर्शियल बसों से कम चलती हैं तथा सुरक्षा के ज्यादा उपाय हैं. शैक्षणिक उपयोग की वसों को भी 15 साल की अवधि तक संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाये.

4. जीपीएस तथा पैनिक बटन जो बाजार में आसानी से 3500 से 4000 रूपये के बीच उपलब्ध है वह 13500 से 14000 रुपए का कंपनियां हमें दे रही हैं. यह सरासर लूट है. कृपया इनकी राशि ठीक करवा कर हमें उपलब्ध कराई जाए ताकि हम अपनी बसों में इसे लगा सकें.

5. आर.टी.ई. के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक,गणवेश एवं लेखन सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक WPC : 5365/2021दाखिल की थी. इस याचिका में दिनांक 14.09.2022 को अंतरिम आदेश देते हुए माननीय माननीय उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों के क्रियान्वयन पर संगठन को स्टे प्रदान कर दिया है. माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश तक किसी भी स्कूल पर कार्यवाही पर रोक लगाई जाये .इसका विधिवत आदेश जारी किया जाये .

6. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल स्कूलों द्वारा ऑनलाइन एंट्री विलंभ से किये जाने के कारण अत्यधिक विलंभ शुल्क लिया गया है . स्कूलों द्वारा पेनल्टी के रूप में पटाया गया शुल्क या तो वापस करवाया जाये या समयोजीत करवाया जाये .इस वर्ष तानाशाह तरीके से स्कूलों से विलंभ शुल्क लिया गया है .

7. निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सरस्वती साइकिल योजना का लाभ दिया जाए.(कम से कम आर.टी.ई. के तहत प्रवेशित आर.टी.ई. बालिकाओं को दिया जा सकता है. इनकी संख्या भी कम है.)

8. शैक्षणिक सत्र के मध्य में 5 वीं एवं 8 वीं की केंद्रीयकृत परीक्षाओं की घोषणा की गई है.इस वर्ष इन परीक्षाओं से निजी स्कूलों को इससे अलग रखा जाये .संगठन इस निर्णय का स्वागत करता है लेकिन केंद्रीयकृत परीक्षाओं को निजी स्कूलों पर अगले सत्र से लागू किया जाए.

9. स्कूल शिक्षा विभाग की नियमावली में प्रति वर्ष 220 दिन स्कूल के संचालन का नियम है लेकिन गत वर्षों से प्रदेश में स्कूल 180 से 185 से ज्यादा संचालित नहीं हो रहें है .शिक्षा के लगातार नुकसान से बचने के लिए कुछ छुट्टियों का अधिकार स्कूलों को दिया जाये .

10 . बजट में आर.टी.ई. की प्रतिपूर्ति राशि हेतु 65 करोड़ का प्रावधान है जबकि इतने सालों में छात्र संख्या बढ़ने के कारण यह राशि अब पर्याप्त नहीं है .इसे बढ़ाकर 150 करोड़ किया जाना चाहिये .हर वर्ष स्कूलों को आर.टी.ई. की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने में विभाग से इसीलिए विलंभ होता है.

11.अशासकीय स्कूलों की मान्यता के लिए हर जिले में अलग नियमों का पालन होता है कोई जिला एक साल ,कोई तीन साल के लिए मान्यता का नवीनीकरण करता है. नियमों को सरलीकृत एवं प्रदेश में एक समान किया जाए तथा मान्यता 5 वर्षों के लिए प्रदान किया जाए.

 

 

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