CG News: मिशन अस्पताल निगम ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड, नगर निगम की घोषणा यह भवन है जर्जर

CG News: मिशन अस्पताल निगम ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड, नगर निगम की घोषणा यह भवन है जर्जर

CG News: बिलासपुर। प्रशासनिक अड़चन व अदालती कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन ने आखिरकार अपने कब्जे वाली भूमि मिशन अस्पताल कैम्पस को अपने स्वामित्व में ले लिया है। जिला प्रशासन के बाद अब नगर निगम ने भवन को जर्जर घोषित करते हुए मिशन अस्पताल कैम्पस में नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पूरे कैम्पस पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि बिलासपुर संभागायुक्त के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल कैम्पस में कब्जा करने के साथ ही अस्पताल प्रबंधन को अपना जरुरी सामान हटा लेने नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने सामान नहीं हटाया है। लिहाजा नगर निगम ने पूरे भवन को जर्जर घोषित कर दिया है।

बिलासपुर नगर निगम ने मिशन अस्पताल कैम्पस के दो बड़े भवनों को जर्जर घोषित कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया है। जीर्ण-शीर्ण भवन में प्रवेश करना मतलब जान को जोखिम में डालना है। बुधवार को नगर निगम ने अस्पताल के मुख्यद्वार सहित भवन की दीवार पर नोटिस चस्पा कर जर्जर भवन के भीतर प्रवेश करने की मनाही कर दी है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी गई है कि बिना प्रशासन के अनुमति के जर्जर भवन के भीतर किसी भी स्थिति में प्रवेश ना करे। यह सुरक्षा और जानमाल के हिसाब से खतरनाक हो सकता है। अस्पताल भवन को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी भी अस्पताल में नियमित रूप से ओपीडी संचालित की जा रही है। मरीज और परिजन अस्पताल पहुंच रहे हैं।

कमिश्नर कोर्ट के फैसले के बाद लिया था कब्जे में

मिशन अस्पताल की बेशकीमती 11 एकड़ जमीन को बीते एक महीने पहले जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस संबंध में बोर्ड भी लगा दिया है। बता दें कि 30 अक्टूबर को कमिश्नर कोर्ट ने जिला प्रशासन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए लीज समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा भूमि अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई को सही ठहराया है। कमिश्नर कोर्ट ने जिला प्रशासन के निर्णय को सही ठहराते हुए लीजधारकों की अपील को खारिज कर दिया है। जिला प्रशासन ने मिशन अस्पताल परिसर में नोटिस चस्पा कर पूरी जमीन अपने कब्जे में लेने की सूचना प्रसारित कर दी थी। इसमें कमिश्नर कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। चांटापारा शीट नं 14 के प्लाट नंबर 20/1 और 21 क्रमश: 382711 व 40500 वर्गफीट जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया।

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