CG News: मंत्री के OSD रह चुके डिप्टी कलेक्टर पर FIR… हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जाने पूरा मामला

CG News: मंत्री के OSD रह चुके डिप्टी कलेक्टर पर FIR… हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जाने पूरा मामला

CG News: छत्तीसगढ़: हाई कोर्ट ने अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित नहीं रखने के आरोप में. बिलासपुर तहसील के तत्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जयशंकर उरांव, रीडर एनके पांडे और जमीन खरीददार सुरेन्द्र बहादुर सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी.

क्या है मामला

पौंसरा की 2.15 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री 2013-14 में की गई थी। तब इसे लेकर जमकर विवाद हुआ था। विवाद सुलझने के बाद जमीन का नामांतरण कर दिया गया। नामांतरण आदेश में तात्कालीन अतिरिक्त तहसीलदार जय शंकर उरांव के हस्ताक्षर हैं। पेखन लाल शेंडे ने रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदेश के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने. की मांग करते हुए 31 अगगस्त 2024 को तहसीलदार बिलासपुर के समक्ष आवेदन पेश किया. लगातार स्मरण करने के बाद भी जब दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया तब पेखन लाल शेंडे ने अधिवक्ता के माध्यम से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में याचिका दायर की. मामलेबकी सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने तहसीलदार बिलासपुर को नोटिस जारी कर याचिकाकर्ता को. पूरे प्रकरण के दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट के निर्देशबके बाद भी याचिकाकर्ता को दस्तावेज नहीं मिले.

राजस्व अफ़सरो के खिलाफ दायर की अवमानना का मामला

निर्धारित समय में अफसरों द्वारा दस्तावेज उपलब्ध न कराये जाने पर पेखन लाल ने न्यायालयीन ादेश्बक्ति अवहेलना का आरोप लगते हुए. एसडीएम बिलासपुर पियूष तिवारी, तहसीलदार अतुल वैष्णव, तहसीलदार मुकेश देवांगन के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की. राजस्व अफसरों ने याचिकाकर्ता को दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए. मोहलत मांगी . कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक रिकार्ड कोर्ट. में दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया था.

विवादों में रहे उरांव

बिलासपुर में पदस्थापना के दौरान जयशंकर उराव विवादों में रहे. पद का दुरूपयोग करते हुए जमीनों के हेरफेर का आरोप भी लगा था.सकरी में नायब तहसीलदार रहते कोटवारी जमीनों का कजल भी हुआ. भूपेश सरकार के दौरान मंत्री रविंद्र चौबे के ओएसडी भी रह चुके हैं. 

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