CG Liquor shop closed: मोहर्रम पर नहीं मिलेगी शराब, शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी

CG Liquor shop closed: मोहर्रम पर नहीं मिलेगी शराब, शुष्क दिवस घोषित, आदेश जारी

CG Liquor shop closed जगदलपुर। मोहर्रम के अवसर पर शराब बेचने पर प्रतिबंद लगाया गया है इस बाबत आदेश भी जरी किया गया है। नीचे पढ़ें डिटेल्स… 

राज्य शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त निर्देश के परिप्रेक्ष्य में जगदलपुर कलेक्टर विजय दयाराम के. द्वारा मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में स्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा दुकानों और एफएल-3 होटल बार, एफएल-7 सैनिक कैंटीन एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को बन्द रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है।

वहीं उक्त दिवस पर किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा के विक्रय एवं चौर्यनयन न होने पाये, इस ओर कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश सर्व सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गए हैं।

बीजापुर में शराब दूकान बंद

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग पाण्डेय द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 की उप-धारा (1) के तहत वर्ष 2024 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 17 जुलाई दिन बुधवार को मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

जिसके अन्तर्गत जिला बीजापुर के समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकान व एफएल-7 सैनिक केंटीन में मदिरा धारण, विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वहीँ, मोहर्रम 17 जुलाई को रायगढ़/अम्बिकापुर में भी शुष्क दिवस घोषित किया गया है। नीचे देखें आदेश…

रायगढ़ शासन के निर्देशानुसार 17 जुलाई 2024 को मोहर्रम पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तिथि को जिला रायगढ़ अंतर्गत संचालित समस्त देशी मदिरा (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा (सी.एस.-2 घघ कंपोजिट) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1 घघ), दुकानों, देशी मदिरा भंडागार एवं समस्त होटल बारों (एफ.एल.-3)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है।

उक्त शुष्क दिवस को मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर गोयल ने आबकारी विभाग को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

अम्बिकापुर कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में मोहर्रम 17 जुलाई 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकाने , विदेशी मदिरा दुकानें , संलग्न अहाता एफ.एल.8 तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा।

इस दिन मदिरा विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।

Related articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share