CG Election 2025: शराब के नशे में चुनाव ड्यूटी: प्रधान पाठक और लेखापाल निलंबित

CG Election 2025: शराब के नशे में चुनाव ड्यूटी: प्रधान पाठक और लेखापाल निलंबित

CG Election 2025: रायपुर। पंचायत चुनाव के दौरान रायपुर जिला में शराब पीकर पहुंचे दो सरकारी कर्मचारियों को कलेक्‍टर ने निलंबित कर दिया है। इनमें एक प्रधान पाठक और दूसरा लेखापाल है।

कृषि उपज मंडी तिल्दा-नेवरा के लेखापाल सियाराम वर्मा को निलंबित किया है। निलंबन आदेश के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु सामग्री वितरण 19.02.2025 को दा.पो.हार.से. स्कूल परसतराई मे समय 11.30 बजे सामग्री वितरण स्थल पर सियाराम वर्मा, लेखापाल, कृषि उपज मंडी तिल्दा-नेवरा शराब के नशे मे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवाद करते हुए पाये गये। वर्मा का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे मुलाहिजा कराया गया, जिसमे वे नशे की हालत मे पाये गये। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा द्वारा वर्मा के कृत्य के लिए निलंबित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। निलंबन अवधि में सियाराम वर्मा का मुख्यालय तहसील कार्यालय तिल्दा-नेवरा मे नियत किया जाता है। निलंबन अविध मे नियमानुसार उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

इसी तरह निलंबित प्रधान पाठक का नाम परदेशी राम ध्रुव है। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 हेतु सामग्री वितरण 19.02.2025 को दा.पो.हार.से. स्कूल परसतराई मे समय 1.30 बजे सामग्री वितरण स्थल पर परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग शराब के नशे मे वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर विवाद करते हुए पाये गये। ध्रुव का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मे मुलाहिजा कराया गया, जिसमे वे नशे की हालत मे पाये गये। रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा द्वारा श्री ध्रुव के कृत्य के लिए निलंबित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) धरसींवा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि परदेशी राम ध्रुव, प्रधान पाठक ग्राम मोहमेला आरंग द्वारा 19.02.2025 को सामग्री वितरण स्थल मे शराब के नशे मे वरिष्ठ अधिकारी के साथ विवाद करने के कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुआ। निलंबन अवधि मे परदेशी राम ध्रुव का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी आरंग मे नियत किया जाता है। निलंबन अविध मे नियमानुसार उन्हे जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।

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