CG Election 2025: ट्रांसफर, पोस्टिंग पर बैन, कलेक्टर से अनुमति बिना छुट्टी नहीं, नगरीय और पंचायत चुनाव का कल दोपहर होगा ऐलान!

CG Election 2025: ट्रांसफर, पोस्टिंग पर बैन, कलेक्टर से अनुमति बिना छुट्टी नहीं, नगरीय और पंचायत चुनाव का कल दोपहर होगा ऐलान!

CG Election 2025: रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की रणभेड़ी बजने वाली है। पूरी संभावना है कि कल राज्य निर्वाचन आयोग दोनों चुनाव का ऐला कर देगा। इसके बाद छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 30 हजार ईवीएम को चेक कर 164 इंजीनियरों का दल हैदराबाद रवाना होने लगा है। निर्वाचन आयोग में बैठकों का दौर जारी है।

जीएडी सिकरेट्री अविनाश चंपावत ने कलेक्टरों और विभाग प्रमुखों को 14 पेज के गाइडलाइन में विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाएगी। उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि इस दौरान सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को क्या करना है और क्या नहीं।

कर्मचारियों और अधिकारियों को कलेक्टर की बिना अनुमति के अवकाश स्वीकृत नहीं होगा। नियुक्ति और पोस्टिंग भी चुनाव का ऐलान होते ही प्रतिबंधित हो जाएंगी।

नगरीय और पंचायत चुनाव के दौरान सरकार के मंत्री कोई घोषणा नहीं कर पाएंगे और न ही कोई भूमिपूजन या उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

मंत्रियों के लिए भी गाइडलाइन में सख्त संदेश हैं। मंत्री अगर निजी दौरे पर हैं या किसी प्रायवेट परसन के यहां गए हैं तो उनकी सुरक्षा में कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। उन्हें जो सुरक्षा मिली है, उसी में उन्हें चलना होगा।

रेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में मंत्री किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाएंगे तभी जाने की छूट रहेगी। किसी प्रायवेट जगह पर किसी मंत्री से नहीं मिल सकेंगे कोई कर्मचारी और अधिकारी। देखिए जीएडी सिकरेट्री के आदेश…कल से क्या होगा, क्या नहीं…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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