CG Crime News: प्रिंसिपल ने स्कूली बच्चियों से की अश्लील हरकत, अब अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

CG Crime News: प्रिंसिपल ने स्कूली बच्चियों से की अश्लील हरकत, अब अदालत ने सुनाई तीन साल की सजा

CG Crime News: रायपुर। स्कूली बच्चों के साथ अश्लील हरकत और गंदी बाते करने वाले प्रधान पाठक इंद्रमन साहू को फास्ट ट्रैक अदालत ने 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। इसके अलावा एक हजार रूपये अर्थदंड दिया गया है।

पूरा मामला राजधानी रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत सुंदरकेरा के स्कूल का हैं। स्कूल में प्रधान पाठक के पद पर इंद्रमन साहू पदस्थ थें। प्रधान पाठक के द्वारा शिक्षक की गरिमा के विपरीत स्कूली बच्चियों से अपमान जनक पूर्वक व्यवहार कर गंदी– गंदी बातें करते थे। तथा उन्हें बुरी तरह स्पर्श करते हुए लैंगिक उत्पीड़न करते थे। वह बच्चियों को डराते– धमकाते भी थे। बालकनी इसकी जानकारी अपने पालकों को दी। तब पालकों ने पंचायत पदाधिकारियों को इसकी शिकायत की। पंचायत पदाधिकारियों के साथ परिजनों ने 29 सितंबर 2018 को गोबरा नवापारा थाने में शिकायत की।

पुलिस के मामले में अश्लील हरकत,छेड़खानी और पाक्सो एक्ट के तहत धाराओं के साथ अपराध दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी प्रधान पाठक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। बाद में प्रधान पाठक जमानत– मुचलके पर छूट गया था। मामले का विचारण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक विशेष न्यायाधीश ( पाक्सो) के न्यायालय में चल रहा था।

न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों के अवलोकन के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए धारा 354 एवं धारा 509 के तहत 3–3 वर्ष के सश्रम कारावास सहित दोनों धाराओं के तहत एक– एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि अदना किए जाने पर उसे प्रत्येक धाराओं में एक–एक माह सश्रम कारावास पृथक से दिए जाने का आदेश किया गया है।

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