HRA को 7% करने से सिस्टम में NPS की तरह हो रहा है कटौती

HRA को 7% करने से सिस्टम में NPS की तरह हो रहा है कटौती

Every News: रायपुर। HRA में 7% वृद्धि करने के बाद सीजीपीएफ कटौती में आ रही समस्या के सम्बंध में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण श्रीवास्तव, सक्ती जिलाध्यक्ष बी एस बनाफर, जांजगीर जिला पर्यवेक्षक रितेश गोयल ने वेतन के सम्बंध में आपस में चर्चा किया कि अक्टूबर माह के वेतन बनाने में HRA को 7% करने से सीजीपीएफ कटौती मूल वेतन का 12% न होकर NPS की तरह मूल वेतन व महंगाई भत्ता का 10% कटौती की जा रही है।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश संजय शर्मा ने प्रदेश के सभी वेतन आहरण अधिकारियों से अपील की है कि वे HRA को 7% कर डिडक्शन में जाकर CGPF कटौती को मैन्युअल सुधार करें। यह जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त वेतन आहरण अधिकारी डीडीओ एवं उनके लिपिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता को माह अक्टूबर 2024 से 46% में 4% बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

2 /8/2023 को जारी गृह भाड़ा भत्ता का आदेश जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय कर्मचारियों के गृह भाड़ा भत्ता को सातवें वेतनमान के अनुरूप किया गया था, उक्त आदेश में सी कैटेगरी के शहरों के कर्मचारी हेतु गृह भाड़ा भत्ता का दर 25% से ऊपर महंगाई भत्ता होने पर 6% और 50% महंगाई भत्ता होने पर 07 प्रतिशत मकान किराया भत्ता उल्लेखित है,,इसके अनुसार इस माह महंगाई भत्ता 50% होने के कारण HRA भी बढ़ेगा।

अब माह अक्टूबर 2024 का वेतन बनाते समय सभी DDO के द्वारा महंगाई भत्ता 50% दिया जाएगा एवं सी कैटेगरी के शहरों के कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता 6% मिलता था वह मकान किराया भत्ता 50% महंगाई भत्ता होने के कारण 7% मकान किराया भत्ता मिलेगा।

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन जिला जांजगीर चाम्पा के जिला पर्यवेक्षक रितेश गोयल ने बताया कि अब जब EKOSH में कर्मचारी के DUES में जाकर मकान किराया भत्ता को 6% से 7% किया जा रहा है तो मकान किराया भत्ता का राशि 7% के अनुरूप गणना हो जा रहा है परंतु बिल रिपोर्ट में कर्मचारी की सीजीपीएफ कटौती मूल वेतन का 12% न होकर स्वयं से (सिस्टम द्वारा) मूल वेतन व महंगाई भत्ता कुल का 10% कट रहा है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पुरानी पेंशन लागू होने से पहले सीपीएस कटौती अंतर्गत कटता था,, इस हेतु DDO कार्यालय द्वारा प्रत्येक कर्मचारी के DUES में जाकर जिस प्रकार HRA को 7% किया गया है उसी प्रकार डिडक्शन में जाकर CGPF कटौती को मैन्युअल सुधार करना होगा। मैन्युअल सुधार करते समय मूल वेतन का 12% डालने हेतु वहां पर जाकर केवल राशि अपडेट करना होगा, तब समुचित लाभ मिलेगा।

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