BilaspurHigh Court: नाराज चीफ जस्टिस बोले- घर बनवाने का ठेका ले लिया है क्या ?

BilaspurHigh Court: बिलासपुर। मल्हार में डीजे की तेज आवाज से घर का छज्जा गिर गया। छज्जे गिरने से बच्चे की मौत हो गई। हाई कोर्ट में कानफोड़ू डीजे की शोर को लेकर पहले से ही पीआईएल पर सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट ने डीजीपी को इसके लिए प्रभावी कानून बनाने का निर्देश दिया था। डीजीपी ने कोर्ट को बताया था कि प्रदेश के सभी जिलों में तैनात एसपी काे इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। जनहित यचिका की सुनवाई के दौरान नाराज चीफ जस्टिस ने कलेक्टर को शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से पैरवी करते हुए महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने कहा कि DJ की आवाज से नहीं, बल्कि DJ वाहन के टकराने से छज्जा गिरा है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि क्या आपने घर बनवाने का ठेका ले लिया है।पीआईएल की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी।
30 मार्च को मल्हार के केंवटपारा में डीजे की तेज आवाज से छज्जा गिरने के कारण 4 बच्चे समेत 10 लोग घायल हो गए। इनमें एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद संज्ञान लिया। चीफ सिकरेट्री सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने डीजे संचालक, ड्राइवर और आयोजनकर्ताओं के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने डीजे संचालक और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आयोजनकर्ता घटना के बाद से फरार हैं।
एफआईआर में मेटाडोर के टकराने से छज्जा गिरा लिखा गया है। इस पर वकीलों ने सवाल उठाए हैं। वकीलों ने कहा कि अगर वाहन में रखे डीजे के सामान के टकराने से मकान का छज्जा गिरा और हादसा हुआ तो उसका जिम्मेदार ड्राइवर है। वकीलों ने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस का यह षड्यंत्र है।