Bilaspur News: चुनाव कार्य मे लापरवाही, पंचायत सचिव निलंबित…

Bilaspur News: बिलासपुर। पंचायत कार्य में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया गया है। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के प्रतिवेदन पर जिला पंचायत सीईओ ने यह कार्यवाही की है। मामला कोटा विकासखंड से जुड़ा है।
कोटा विकासखंड के ग्राम पंचायत कुसमुली के पंचायत सचिव के पद पर हरीश कुमार खांडे पदस्थ हैं। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024– 25 के महत्वपूर्ण कार्य निर्वाचन नामावली के दावा आपत्ति आवेदन प्राप्त करने हेतु 31 दिसंबर 2024 से 6 जनवरी 2025 तक पंचायत भवन कुसमुली में पंचायत सचिव हरीश कुमार खांडे की ड्यूटी लगाई गई थी और हरीश कुमार खांडे उक्त तिथि में अपने ड्यूटी से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में हरीश कुमार खांडे को अपना स्पष्टीकरण 3 दिन में पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था। परंतु उनके द्वारा अपना स्पष्टीकरण जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।
हरीश कुमार खांडे के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के महत्वपूर्ण कार्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती। पंचायत सचिव के द्वारा उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया जाकर अपने कर्तव्य/दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरती गई है। जनपद सीईओ द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल ने इसे गंभीरता से लिया और उक्त कृत्य के लिए पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कुसमुली ब्लॉक कोटा हरीश खांडे को छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण नियम 1998 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा नियम 1999 के नियम 4(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
ग्राम पंचायत कुसमुली का अतिरिक्त प्रभार पंचायत सचिव जनपद पंचायत कोटा में पदस्थ हेमंत कुमार कुर्रे को दिया गया है। निलंबन अवधि में हरीश कुमार खांडे का मुख्यालय जनपद पंचायत कोटा निर्धारित किया गया है। उन्हें उक्त अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
