Bilaspur News: विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले में मिली राहत

Bilaspur News: विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले में मिली राहत

Bilaspur News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से एक और मामले में राहत मिल गई है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एम कोटिश्वर सिंह की डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलीलें पेश की। मामले की सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। 

याचिकाकर्ता प्रेमप्रकाश पांडेय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 80, 80ए, 81, 100(1)(बी), 100(1)(डी) (आई) और 100(1)(डी)(आईवी) के तहत छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। जिसमें विधायक देवेंद्र यादव को भिलाई नगर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने विधायक यादव के चुनाव को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी है कि फॉर्म 26 के तहत दाखिल हलफनामे में अपना नामांकन दाखिल करते समय प्रतिवादी ने अधिनियम, 1951 की धारा 33 और 33 ए के विपरीत कुछ तथ्यों का खुलासा नहीं किया है या गलत तरीके से उल्लेख किया है, जिससे चुनाव के परिणाम पर भौतिक रूप से असर पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2019-19 के लिए स्वयं और अपनी पत्नी की सही आय;चालू परिसंपत्तियों में अनुपातहीन वृद्धि; अपने परिवार के सदस्यों को ऋण का अनुपातहीन वितरण;

इस तथ्य को छिपाना कि उसे आपराधिक मामला संख्या 2158/2015 में उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है; आपराधिक मामला संख्या 4884/2018 में उसके खिलाफ जमानती वारंट जारी करना;

(vii) एमआईजी 28, हाउसिंग बोर्ड, कुरुद, भिलाई स्थित उसके मकान और भारतीय स्टेट बैंक में खोले गए बैंक खाते की अनंतिम कुर्की; चल परिसंपत्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते समय विसंगति; और,अचल संपत्तियों का कम मूल्यांकन। याचिकाकर्ता ने इन सब तथ्यों की जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका दायर की थी।

 देवेंद्र यादव ने चुनाव याचिका को खारिज करने की थी मांग

विधायक देवेंद्र यादव ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ आदेश VII नियम XI के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को इस आधार पर खारिज करने के लिए आवेदन किया है कि वर्तमान चुनाव याचिका:- याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था; इसमें उन महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है; याचिकाकर्ता द्वारा सुरक्षा जमा नहीं किया गया था; और, चुनाव याचिका में, याचिकाकर्ता भ्रष्ट आचरण और अन्य कथित तथ्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य और विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप भ्रष्ट आचरण के दायरे में नहीं आएंगे।

 याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दी थी दलीलें

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन. के. शुक्ला ने कहा कि हलफनामे में कोई भी कॉलम उम्मीदवार द्वारा खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए, जबकि हलफनामे के पैरा 8 के कॉलम 3 को प्रतिवादी द्वारा खाली छोड़ दिया गया था। निर्वाचित उम्मीदवार, उनके एजेंट और सहयोगियों ने 15.11.2023 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके भ्रष्ट आचरण किया, जहां याचिकाकर्ता के खिलाफ गलत आरोप लगाए गए। उन्होंने आगे कहा कि विधायक द्वारा झूठे और अपमानजनक सामग्री वाले पर्चे प्रसारित किए गए थे। विधायक देवेंद्र यादव या उसके एजेंटों द्वारा सोशल मीडिया पर अपमानजनक और झूठे पोस्ट भी पोस्ट किए गए थे।

 कोर्ट ने अपराधी घोषित किया है, इसे तथ्य को भी छिपाया

याचिकाकर्ता प्रेमप्रकाश पांडेय के अधिवक्ता ने दलील दी है कि नामांकन दाखिल करते समय देवेंद्र यादव ने इस तथ्य को छिपाया है कि उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के समक्ष लंबित आपराधिक मामला संख्या 2158/2015 में घोषित अपराधी घोषित किया गया है और इस तरह का खुलासा न करना अनुचित प्रभाव के समान होगा। यह भी दलील दी गई है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर द्वारा आपराधिक मामला संख्या 4884/2018 में प्रतिवादी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। पैरा 11(सी)(iii) में, एमआईजी 28, हाउसिंग बोर्ड, कुरुद, भिलाई स्थित घर और एसबीआई खाता संख्या 30276434780 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अधिकारियों द्वारा अनंतिम रूप से जब्त करने के संबंध में तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्णित चल संपत्तियों और अचल संपत्तियों के कम मूल्यांकन के विवरण में विसंगति है।

 विधायक यादव ने कहा आपराधिक मामले की नहीं थी जानकारी

विधायक देवेंद्र यादव ने अपने जवाब में कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-बिलासपुर के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में उसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया गया है। उसे कभी भी कोई जमानती या गैर जमानती वारंट नहीं दिया गया और आपराधिक मामला उनकी जानकारी में नहीं था, इसलिए केस नंबर, साथ ही धाराएं और न्यायालय का नाम हलफनामे में नहीं बताया जा सकता। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला-रायपुर के समक्ष लंबित आपराधिक मामले के संबंध में उन्होंने कहा कि जमानती वारंट जारी किया गया है, लेकिन उसे अभी तक इसकी तामील नहीं हुई है, इसलिए इस तथ्य का हलफनामे में खुलासा नहीं किया गया।

 मतदाताओं को अपने उम्मीदवार के आपराधिक अतीत व वर्तमान के बारे में जानने का है अधिकार

जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया है। जस्टिस पांडेय ने अपने फैसले में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोकतांत्रिक सुधार संघ के मामले में दिए गए निर्णय और अधिनियम, 1951 की धारा 33 ए के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि एक नागरिक/मतदाता को अपने उम्मीदवार के आपराधिक अतीत सहित वर्तमान को जानने का अधिकार है। भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए थे कि वह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने के 6 महीने पहले किसी भी आपराधिक अपराध में दोषसिद्धि/बरी/मुक्ति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दे, चाहे उम्मीदवार किसी भी लंबित मामले में आरोपी हो, दो साल या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध का आरोपी हो और जिसमें आरोप तय किया गया हो या न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया हो; उम्मीदवार की संपत्ति; देयताएं, यदि कोई हों, विशेष रूप से, क्या किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या सरकारी बकाया का कोई बकाया है; और उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता।

विधायक यादव द्वारा पेश अंतरिम याचिका को हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने अपने फैसले में लिखा है कि वर्तमान चुनाव याचिका में प्रतिवादी विधायक देवेंद्र यादव यह तथ्य बताने में विफल रहा है कि उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 127 और 147 के तहत दंडनीय अपराध से संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर के समक्ष लंबित आपराधिक मामले में फरार घोषित किया गया है और इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 186, 332, 427 और 147 के तहत दंडनीय अपराध के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर के समक्ष लंबित मामले में ताजा जमानती वारंट जारी किया गया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि हलफनामे में सही तथ्यों का खुलासा न करने से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई है। भ्रष्ट आचरण के संबंध में, चुनाव याचिकाकर्ता ने विभिन्न प्रासंगिक तथ्यों की दलील दी है। अचल संपत्ति के संबंध में, प्रतिवादी ने सही तथ्यों की दलील नहीं दी है। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव द्वारा पेश अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया था।

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