Bilaspur News: नशे के सौदागरों की सम्पत्ति सीज, सफेमा कोर्ट का फैसला…

Bilaspur News: नशे के सौदागरों की सम्पत्ति सीज, सफेमा कोर्ट का फैसला…

Bilaspur News: बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत महिला तस्कर समेत तस्करों के सरगना संजीव कुमार छाबड़ा उर्फ सुच्चा की संपत्ति अटैच की कार्यवाही पर साफ़ेमा कोर्ट ने मुहर लगाई है। नशे की अवैध तस्करी से जबलपुर,नागपुर, फरीदाबाद में करोड़ों की संपत्ति बनाई गई थी। अब तक कुल चार करोड़ रुपए की संपत्ति बिलासपुर पुलिस अटैच कर चुकी है।

सिविल लाईन थाना क्षेत्र में रहने वाली काजल कुर्रे और उसके परिवार के कई सदस्य नशे के अवैध कारोबार में लिप्त थे। पुलिस ने महिला के पति अक्षय कुर्रे समेत परिवार के कई लोगों को पकड़कर जेल भेज दिया था। पति और परिवार के अन्य सदस्यों की जेल जाने के बाद महिला ने नशे के अवैध कारोबार को सम्हाला। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने सिविल लाईन सीएसपी निमितेश सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जिस पर सीएसपी और उनकी टीम ने महिला काजल कुर्रे को पकड़ कर जेल भेज दिया। साथ ही उसकी संपत्ति की जानकारी जुटाई गई। फिर काजल कुर्रे द्वारा बनाई गई 15 लाख रुपए की चल– अचल संपत्ति को जप्त करने के लिए साफ़ेमा कोर्ट में प्रतिवेदन भेजा जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है।

अब तक किस तरह हुई कार्यवाही

बिलासपुर पुलिस द्वारा अब तक कुल चार प्रकरणों में कल 4 करोड़ रुपए की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को अटैच कर स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिप्यूलेटर्स एक्ट ( साफ़ेमा) कोर्ट से संपत्ति जप्ती का आदेश जारी करवाया है। 8 जनवरी 2025 को थाना सिविल लाईन बिलासपुर के द्वारा संजीव छाबड़ा उर्फ सुच्चा सिंह एवं उसके सहयोगियों की नागपुर, जबलपुर व फरीदाबाद मे अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति, बैंक एवं शेयर मार्केट मे निवेश की गई राशि कुल कीमत दो करोड़ से अधिक को जप्त किया गया था जिसे सफेमा कोर्ट मुम्बई के द्वारा 4 फरवरी 2025 को जप्त किया गया था, जिसे वैध ठहराते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ(2) के तहत आर्डर जारी किया गया है।

अदालत द्वारा जप्त की गई सम्पत्ति का विवरण

01. नागपुर के मोदा मे कुल 04 व्यवसायिक दुकान व एक 60 डिस्मिल का प्लाट कुल कीमत 1 करोड़ 7 लाख रूपये।

02. जबलपुर मे कुल 4300 वर्गफीट मे निर्माणाधीन दो मंजिला मकान एवं निर्माणाधीन व्यवसायिक काम्पलेक्स कुल कीमत 65 लाख रूपये।

03. बैंक एवं शेयर मार्केट मे निवेश किये गये 33 लाख रूपये।

उक्त अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को वैध करने के लिए छाबड़ा कंस्ट्रक्शन के नाम से टिकरापारा मन्नू चौक बिलासपुर मे फर्जी फर्म दिखाया गया था तथा अपने सहयोगियों एवं परिवार वालो के खातो मे डालकर अपने खाता मे वापस जमाकर उक्त पैसे को वैध बनाता था और जमीन एवं दुकानो मे निवेश करता था। आरोपी संजीव कुमार छाबड़ा के द्वारा वर्ष 2005 मे नशीली दवाईयों को अवैध तरिके से बेचने मे संलग्न होकर नशीली दवाई बेच रहा था जिसे बिलासपुर पुलिस के द्वारा वर्ष 2007 मे नशीली इंजेक्शन के मामले मे थाना कोनी मे जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई इसी प्रकार से थाना तारबाहर, थाना कोनी, थाना सरकण्डा, थाना सिविल लाईन, थाना तखतपुर मे अपने सप्लायरों के माध्यम से नशीली दवाई भेजकर बेचवाता था जिसके खिलाफ बिलासपुर जिले मे कुल 08 प्रकरण एनडीपीएस एक्ट के दर्ज है।

इसी प्रकार थाना सिविल लाईन के एनडीपीएस एक्ट की आरोपिया काजल कुर्रे व उसकी पति अक्षय कुर्रे के द्वारा भी नशे की दवाईयां की बिक्री कर अवैध रूप से लाभ कमाकर उक्त रकम से पहनं 41 सकरी खसरा नंबर 41/8 मे से 1250 वर्गफीट, जमीन को जौहर भार्मल से 4 मार्च 2024 को खरीदी की गई है व श्रृष्टि कुर्रे के द्वारा एक्टीवा क्रमांक सीजी 10 बी क्यू 1687 तथा एक स्वीफट कार क्रमांक सीजी 10 ए एस 3041 अक्षय कुर्रे के नाम से दिनांक 6 अप्रैल 2019 को व इयोन कार क्रमांक सीजी 16 बी 3594 दिनांक 28 फरवरी 2013 को गोदावरी कुर्रे उर्फ गिन्नी कुर्रे के द्वारा लालू कोसले पिता रामकुमार कोसले निवासी मिनीबस्ती जरहाभाठा के नाम से खरीदी है। कुल 15 लाख रूपये की प्रापर्टी को नशीली इंजेक्शन को बेचकर लाभ कमाकर उक्त कमाई से उक्त सम्पत्ति को बनाई गई थी जिसे धारा 68 एफ के तहत जप्ती/फ्रिजिंग का आदेश हेतू सक्षम प्राधिकर साफेमा कोर्ट मुम्बई को पुनः प्रतिवेदन भेजा गया है। 

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