Bilaspur News: बीएमओ सहित 7 मेडिकल अफसरों को संभागायुक्त ने थमाया शो काज नोटिस

Bilaspur News: बीएमओ सहित 7 मेडिकल अफसरों को संभागायुक्त ने थमाया शो काज नोटिस

Bilaspur News: बिलासपुर। संभागायुक्त डॉ. महादेव कावरे ने कोटा के बीएमओ डॉ. एन गुप्ता सहित 7 डॉक्टरों को शो काज़ नोटिस जारी किए। उनके गत 21 तारीख को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान ये सभी डॉक्टर ड्यूटी से गायब मिले थे। उनसे पत्र प्राप्ति के 5 दिनों में सीएमएचओ के माध्यम से जवाब तलब किया गया है।

जिन चिकित्सकों को नोटिस जारी किया गया है उनमें बीएमओ डॉ. एन गुप्ता सहित चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए साय,डॉ. पी जोगी,डॉ. आर सैमुअल, डॉ ए झा, डॉ आर तिवारी और डॉ एस पुनिया शामिल हैं।

कमिश्नर द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में कोटा विकास खण्ड के विभिन्न ग्रामों में डायरिया-मलेरिया और डेंगू के सम्पेक्टेड मरीजों की बढ़ती संख्या एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम, उनके बेहतर स्वास्थ्य एवं उपचार हेतु प्रशासन द्वारा हरसम्भव प्रयासरत है। इसी परिप्रेक्ष्य में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोटा के निरीक्षण के दौरान कार्यालयीन समय में अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं पाये गये। उपस्थिति पंजी का अवलोकन करने पर पंजी में आपका हस्ताक्षर भी नहीं पाया गया। साथ ही आपकी अनुपस्थिति के सम्बंध में केन्द्र से कोई यथोचित सूचना भी प्राप्त नहीं हुई। आपकी अनुपस्थिति से मरीजों के सुचारू एवं बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जो आपके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का सूचक है।

सिविल सेवा नियम के तहत दण्डनीय कृत्य

उपरोक्त कृत छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। उपरोक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किया जाय।

5 दिनों की मोहलत

समाधानकारक जवाब पत्र प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर इस कार्यालय को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बिलासपुर के माध्यम से प्रस्तुत करें। नियत समय पर जवाब प्राप्त न होने पर यह माना जावेगा कि इस सम्बंध में आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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