Bilaspur Highcourt news: पीएससी को सूचना के अधिकार के तहत देनी होगी मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं, हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

Bilaspur Highcourt news: पीएससी को सूचना के अधिकार के तहत देनी होगी मुख्य परीक्षा की सभी उत्तर पुस्तिकाएं, हाईकोर्ट ने जारी किया निर्देश

Bilaspur बिलासपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को सिविल सेवा परीक्षा 2005 की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देनी होगी। अभ्यर्थी को 19 साल बाद हाई कोर्ट से यह राहत मिली है। जिसमें हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने वर्ष 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा के सातों विषय की उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देने के निर्देश दिए हैं।

पीएससी 2005 की परीक्षा दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने दी थी। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देने की मांग की गई थी। पर लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। जिसकी अपील उन्होंने राज्य सूचना आयोग में की थी। राज्य सूचना आयोग द्वारा भी वर्ष 2015 में अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला देते हुए पीएससी को आंसर शीट देने को कहा था।

राज्य सूचना आयोग के फैसले का पालन नहीं करते हुए पीएससी ने 2015 में ही आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट में जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में दिए गए निर्णय की जानकारी दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने परीक्षार्थी को आंसर शीट की कॉपी प्राप्त करने का हकदार बता उत्तर पुस्तिका की कॉपी देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही याचिका निराकृत कर दी।

राज्य सूचना आयोग के आदेश के अनुसार पीएससी परीक्षा 2005 के वैकल्पिक विषय और लोक प्रशासन और मानव विज्ञान के सभी सात प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं अभ्यर्थी को प्रदान करने के निर्देश दिए गए थे। अब हाई कोर्ट ने भी इसी आदेश को बरकरार रखते हुए पीएससी की याचिका खारिज कर दी।

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