Bilaspur High Court: डीजे पर फंस गए SP साहब: हाईकोर्ट में DGP ने दिया शपथ पत्र, जानिये…क्‍या है पूरा मामला

Bilaspur High Court: डीजे पर फंस गए SP साहब: हाईकोर्ट में DGP ने दिया शपथ पत्र, जानिये…क्‍या है पूरा मामला

Bilaspur High Court: बिलासपुर। हाई कोर्ट ने स्वत संज्ञान में ली गई ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए राज्य शासन से कहा है कि, पूरे प्रदेश में आगे क्या कार्रवाई होगी इसे निश्चित करें। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक ने डीजे और कोलाहल नियंत्रण के संबंध में अपना शपथपत्र पेश कर नियंत्रण व निर्देशों के परिपालन की जानकारी दी।

नागरिक संघर्ष समिति रायपुर और कई अन्य नागरिकों ने आम त्योहारों और शादी समारोह में तेज आवाज के साथ बजाए जाने वाले डीजे को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। कानफोडू शोर के कारण एक छोटे बच्चे की मौत होने की खबर को भी हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया है। हाई कोर्ट में दोनों जनहित याचिका की एकसाथ सुनवाई चल रही है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीविजन बेंच में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। नियमों व आदेशों का शब्दशः पालन कराने का निर्देश दिया था। डीजे द्वारा देर रात तक किये जा रहे ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट ने कहा कि, आम आदमी करेगा क्या। लगता है लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है। कोर्ट ने कहा कि डीजे बजाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके नियमों का पालन नहीं हो रहा है और अभी भी डीजे बजाने की शिकायतें मिल रही है। साथ ही घटनाएं भी हो रही हैं। प्रशासन ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करा रहा है।

कोर्ट की तल्खी आई थी सामने

कोर्ट ने प्रदेशभर के कलेक्टरो को निर्देश जारी किया था कि ध्वनि प्रदूषण पर कोर्ट के आदेशों और नियमों का पालन करें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर नहीं करेंगे तो हम मानेगें कि, जिला कलेक्टर ही इसका पालन नहीं करना चाहते। आदेश की प्रति सभी जिला कलेक्टर को भेजने के आदेश भी दिए गए थे ।

एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को दी ये जानकारी

शासन की ओर से महाधिवक्ता पी,एन, भारत ने बताया कि बिलासपुर में हाल ही में सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में कुल 6 प्रकरण तेज ध्वनि प्रदूषण के दर्ज किये गये। इसी प्रकार सिविल लाइन इलाके में इस प्रकार का एक प्रकरण दर्ज हुआ जहां कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का उल्लंघन किया गया। एसपी बिलासपुर ने त्योहारों से पहले डीजे संचालकों की एक बैठक बुलाकर साफ़ निर्देश दिया है कि एक निर्धारित ध्वनि गति से बजाने के बजाय तेज आवाज में बजाने पर कड़ी कार्रवाई कि जाएगी। डीजे जब्त कर लिया जायेगा , इसी तरह रात 10 बजे के बाद किसी भी तरह डीजे बजाने कि अनुमति नहीं होगी।

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