Bilaspur High Court: सिम्‍स के डॉक्‍टर को लगा झटका: डीन ने भेज दिया जगदलपुर

Bilaspur High Court: सिम्‍स के डॉक्‍टर को लगा झटका: डीन ने भेज दिया जगदलपुर

Bilaspur High Court: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के स्थगन आदेश के दम पर सिम्स के पैथोलाजी विभाग में संचालक सह प्राध्यापक के पद पर काम कर रहे डॉ. बीपी सिंह को हाई कोर्ट से झटका मिला है। हाई कोर्ट ने स्थगन आदेश को हटा लिया है। आदेश जारी होते ही सिम्स बिलासपुर के डीन ने तत्काल प्रभाव से जगदलपुर मेडिकल कालेज के लिए रिलीव कर दिया है। बता दें कि राज्य शासन ने डॉ. सिंह का तबादला जगदलपुर मेडिकल कालेज कर दिया था।

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 18.अक्टूबर 2021 को एक आदेश जारी कर सिम्स बिलासपुर में पदस्थ डा बीपी सिंह का स्थानांतरण बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाल जगदलपुर में संचालक सह प्राध्यापक के पद पर पैथोलाजी विभाग में कर दिया था। राज्य शासन के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए डॉ. सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता डॉ. सिंह को अंतरिम राहत देते हुए राज्य शासन के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दी थी।

हाई कोर्ट से स्थगन आदेश की कापी के साथ डॉ. सिंह ने दोबारा ज्वाइनिंग के लिए स्वास्थ्य विभाग के अलावा सिम्स के डीन के समक्ष अभ्यावेदन पेश किया। कोर्ट के फैसले व शासन के आदेश के बाद सिम्स के डीन ने डॉ. सिंह को पर 20 अक्टूबर 2021 को पुनः सिम्स में कार्यभार ग्रहण के अनुमति दी। कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद तकरीबन तीन साल तक डा सिंह सिम्स में काम करते रहे। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने शासन के निर्णय को सही ठहराते हुए स्थगन आदेश को हटा लिया है। साथ ही याचिका को निराकृत कर दिया है।

जगदलपुर मेडिकल कालेज करें रिपोर्टिंग

हाई कोर्ट के फैसले के बाद सिम्स के डीन ने सिम्स से कार्यमुक्त करते हुए बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय डीमरापाल जगदलपुर के डीन के समक्ष रिपोर्टिंग करने व ज्वाइनिंग का निर्देश दिया है।

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