Bilaspur High Court News: संजीवनी-108 आपातकालीन गाड़ियों की खराब स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जताई नाराजगी

Bilaspur High Court News: संजीवनी-108 आपातकालीन गाड़ियों की खराब स्थिति को लेकर हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, जताई नाराजगी

Bilaspur High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में संजीवनी 108 आपातकालीन सेवा की गाड़ियों की खराब स्थिति को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार कर सुनवाई की। इस दौरान प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की भी जानकारी अदालत ने मांगी।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस दौरान 108 एंबुलेंस वाहनों की दयनीय स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई। हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में संचालित 108 एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार को इस महत्वपूर्ण सेवा की स्थिति सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।

अत्याधुनिक एंबुलेंस की संख्या पर सवाल

सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने अतिरिक्त महाधिवक्ता यशवंत ठाकुर से पूछा कि राज्य में अत्याधुनिक तकनीक से लैस कितनी एंबुलेंस सेवाएं उपलब्ध हैं। कोर्ट ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी पेश करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी 2025 की तिथि तय की है।

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