अब बिना शासन की अनुमति के अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे एमडी, आदेश जारी
अब यूपीसीएल में प्रबंध निदेशक शासन से बिना अनुमति किसी अधिकारी या कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं कर सकेंगे। प्रबंध निदेशक की ओर से स्थानांतरण सत्र समाप्त होने और मानसून सत्र शुरू होने के बावजूद किए गए आदेशों पर शासन ने सख्त कदम उठाते हुए यह आदेश जारी किए हैं।
बताया जा रहा है कि रुड़की में एसई समेत चार अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश का मामला सामने आने पर शासन ने संज्ञान लिया तो पता चला कि पूर्व में इस तरह के कई आदेश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार की ओर से आठ अगस्त को रुड़की में तैनात ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता मुनीश चंद्रा, अधिशासी अभियंता सिराज उस्मान के अलावा कई अन्य अधिकारियों के स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे।
शुक्रवार की शाम को देहरादून से स्थानांतरित कर रुड़की भेजे गए अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का चार्ज लेने को लेकर अधीक्षण अभियंता मुनीश चंद्रा से विवाद हो गया था। यही नहीं उन्होंने रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में मुनीश चंद्रा समेत चार लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया। मामले में मुनीश चंद्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया था।
शनिवार की सुबह पुलिस ने मुनीश चंद्रा को नोटिस तामील कराने के बाद छोड़ दिया, जबकि तीन अन्य को कोर्ट में पेश किया था। बताया जा रहा है कि यह मामला शासन तक पहुंचा, जिसके बाद यूपीसीएल में स्थानांतरण आदेशों का संज्ञान लिया गया। इस बाबत सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से आदेश जारी कर बिना शासन के अनुमति के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। उनकी ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सत्र समापन के बाद भी यूपीसीएल में स्थानांतरण शासकीय नियमों और कार्मिक विभाग के निर्देशों का उल्लंघन है। वर्तमान में मानसून सत्र शुरू होने के दृष्टिगत भी ऐसी परिस्थितियों में स्थानांतरण की कार्यवाही अनुचित है।
रुड़की में हुए स्थानांतरण के साथ कई और भी जगहों पर अनावश्यक आदेश जारी किए जा रहे हैं, जिसका शासन ने संज्ञान लिया है। बिना शासन की अनुमति के स्थानांतरण नहीं करने के आदेश दिए गए हैं।
— आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव, ऊर्जा, उत्तराखंड शासन