Kawardha Loharidih Case: लोहारीडीह हत्याकांड: हो गई पुलिस की फजीहत, सबूत नहीं जुटा पाने के कारण कोर्ट ने 23 आरोपियों को किया दोषमुक्त

Kawardha Loharidih Case: लोहारीडीह हत्याकांड: हो गई पुलिस की फजीहत, सबूत नहीं जुटा पाने के कारण कोर्ट ने 23 आरोपियों को किया दोषमुक्त

Kawardha Loharidih Case: कवर्धा। छत्तीसगढ़ की राजनीति को सिरे से हिला देने वाले लोहारीडीह हत्याकांड के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। जिन 23 लोगों ने पुलिस ने हत्या, आगजनी, लूटपाट और मारपीट का आरोपी बनाते हुए अपराध दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया था, पुलिस इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई है। कोर्ट ने इन 23 लोगों को दोषमुक्त करते हुए रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। विशेष जांच दल की रिपाेर्ट में पुलिस द्वारा जिन 23 लोगों के उऊपर अपराध दर्ज किया गया था, घटना में शामिल होने का जिक्र किया है। स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट ने पुलिस की फजीहत करा दी है। बता दें कि चार मामलों में इन लोगों की संलिप्तता के संबंध में कोई सबूत नहीं मिले हैं। पांचवें केस में इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।

स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के आधार पर जिन 23 लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है, दरअसल इनकी परेशानी अभी कम नहीं हुई है। इन सभी पर पुलिस पर पथराव और मारपीट के मामले में भी एक और यानी पांचवा अपराध दर्ज है। इसलिए अभी इनके खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा। पांचवा अपराध अपने आप में गंभीर प्रकृति का है। इस मामले में जमानत नहीं मिली है। लिहाजा सभी 23 आरोपी फिलहाल जेल में ही रहेंगे। आगजनी हत्याकांड और अन्य मामले में 42 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा।

लोहारीडीह हत्याकांड अपडेट

लोहारीडीह हत्याकांड में पुलिस ने जिन 69 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया था इसमें प्रशांत साहू की 18 सितंबर का जिला जेल में मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने तीन नाबालिग को भी गिरफ्तार किया था। इन तीनों का नाम इस मामले से हटा दिया गया है। 65 में से 23 आरोपियों को कोर्ट ने चार मामले से दोषमुक्त कर दिया है। हालांकि पाचवें मामले में इन सभी के खिलाफ भी मुकदमा चलेगाा। लिहाजा ये सभी जेल में ही सजा काटेंगे।

कोर्ट ने चार मामले में इन आरोपियों को किया दोषमुक्त

रघुनाथ साहू की हत्याकांड, आगजनी, मारपीट और लूटपाट के मामले में रश्मि साहू, गंगाराम धुर्वे, सविता बाई, चित्ररेखा, किसन बाई, कांता बाई, कृष्णा बाई, हिरौतिन बाई, धनेश्वर साहू, गिरधर साहू,टीकेराम साहू, परसराम साहू, छत्रपाल नादिया, मानसिंह गोंड, रैनु यादव, तुलाराम कांवरे, झनक सिंह परते, धरमराज साहू, खेमलाल, चतुर साहू, कन्हैया साहू, हरेन्द्र साहू और देवलाल साहू को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है।

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