NPG खबर का असर: एनेस्थिसिया के बाद नर्सिंग स्टूडेंट की मौत, यूनिटी हॉस्पिटल में आईपीडी व आपरेशन थियेटर को किया बैन

NPG खबर का असर: एनेस्थिसिया के बाद नर्सिंग स्टूडेंट की मौत, यूनिटी हॉस्पिटल में आईपीडी व आपरेशन थियेटर को किया बैन

बिलासपुर। चिकित्सकों की जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर बिलासपुर अवनीश शरण ने बिलासपुर के यूनिटी हास्पिटल में आईपीडी व आपरेशन थियेटर के संचालन पर रोक लगा दी है। यह रोक 15 दिनों तक जारी रहेगा। एनपीजी ने एनेस्थिसिया के बाद नर्सिंग स्टूडेंट के कोमा में चले जाने और उसके दो दिन मौत की खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। एनपीजी की खबर के बाद संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने चिकित्सकों की टीम बनाकर जांच का निर्देश जारी किया था।

यूनिटी हॉस्पिटल बिलासपुर के द्वारा नर्सिंग छात्रा किरण वर्मा के गले में थायराइड गांठ की सर्जरी के लिए एनेस्थिसिया दिया गया थाए तत्पश्चात् कोमा में जाने के कारण मौत हो गई थी। परिजनों की मांग के बाद किरण की पोस्ट मार्टम के दौरान वीडियोग्राफी कराई गई थी। मामले की गंभीरता और अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर जांच कराने का निर्देश दिया था। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रायपुर के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच टीम का गठन किया।

0 जांच टीम में ये चिकित्सक रहे शामिल

डॉण् अनिल गुप्ता भेषज विशेषज्ञ ध् सिविल सर्जन जिला चिकित्सालय बिलासपुरए डॉण् विजय मिश्रा नोडल अधिकारी नर्सिंग होम एक्टए डॉण् मनीष श्रीवास्तव ईएनटी विशेषज्ञ जिला चिकित्सालयए डॉण् रेणुका सेमुएल ;स्त्रीरोगद्ध सदस्य निरीक्षण दल नर्सिंग होम एक्टएडॉण् उमेश साहू निश्चेतना विशेषज्ञ एडॉण् सौरभ शर्मा ;सदस्य निरीक्षण दल नर्सिंग होम एक्टद्ध।

0 सीएमएचओ ने कलेक्टर को सौंपी प्रारंभिक रिपोर्ट

जांच टीम ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंप दी है। डॉण् प्रमोद तिवारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जांच समिति की प्राथमिक रिर्पोट को कलेक्टर अवनीश शरण के हवाले कर दिया है। प्रकरण की गंभीरता एवं प्राथमिक जांच रिर्पोट को देखते हुए कलेक्टर ने यूनिटी हॉस्पिटल में नये मरीजों को भर्ती करने एवं आपरेशन थियेटर का संचालन को 15 दिनों के लिए बैन कर दिया है। प्रकरण की पूरी जांच और रिपोर्ट मिलने के बाद छण्गण् राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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