Rail News: ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 120 दिन पहले नहीं होगा आरक्षण, जानिये.. क्‍या हुआ बदलाव

Rail News: ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के नियमों में बड़ा बदलाव: अब 120 दिन पहले नहीं होगा आरक्षण, जानिये.. क्‍या हुआ बदलाव

Rail News: बिलासपुर। रेलवे बोर्ड ने टिकट बुकिंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। रेलवे ने रिजर्वेशन कराने की टाइम लिमिट 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी। एक नवंबर से शुरू होगी अग्रिम आरक्षण की सुविधा।

रेलवे बोर्ड के आदेश पर गौर करें तो अब यात्री 60 दिन पहले ही रिजर्वेशन करा सकेंगे। 1 नवंबर, 2024 के बाद सिर्फ़ 60 दिन आगे तक के लिए ही ट्रेन टिकटों की एडवान्स बुकिंग की जा सकेगी।

देशभर के रेलवे प्रबंधन को जारी निर्देश के अनुसार 01.11.2024 से ट्रेनों में अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 60 दिन (यात्रा की तिथि को छोड़कर) कर दी जाएगी।

. 01.11.2024 से, ARP 60 दिनों (यात्रा के दिन को छोड़कर) की होगी और बुकिंग उसी के अनुसार की जाएगी। हालाँकि, 120 दिनों के ARP के तहत 31.10.2024 तक की गई सभी बुकिंग बरकरार रहेंगी।

. 60 दिनों की एआरपी से अधिक की गई बुकिंग को रद्द करने की अनुमति होगी।

. कुछ दिन के समय चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के मामले में कोई बदलाव नहीं होगा।

एक्सप्रेस, गोमती एक्सप्रेस आदि में अग्रिम आरक्षण के लिए समय सीमा कम है।

 इन नियमो में कोई बदलाव नही

रेलवे बोर्ड ने विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की सीमा के मामले में भी कोई बदलाव नहीं किया है। यह व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।

 नए नियों का करेंगे प्रचार

रेलवे बोर्ड ने आरक्षण को लेकर जारी नए नियम और नई व्यवस्था का प्रचार परिसर करने का निर्देश दिया है।

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