Sexual Consent News: पत्नी के मना करने के बाद भी पति ने बनाया संबंध, कोर्ट ने पति को दोषी दिया करार

Sexual Consent News: झारखंड की राजधानी रांची में एक स्थानीय कोर्ट ने एक व्यक्ति, रणधीर वर्मा, को उसकी पत्नी की इच्छा के खिलाफ जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दोषी ठहराया है। यह मामला 2015 का है, जब रणधीर की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत रणधीर के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, और कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है।
सजा का ऐलान 30 सितंबर को
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दोनों पक्षों ने अपने-अपने गवाहों को पेश किया था, जिनकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। अब 30 सितंबर को इस मामले में सजा का ऐलान किया जाएगा। तब तक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 2016 में रणधीर की पत्नी ने उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला भी दर्ज कराया था, जिसमें भी पुलिस को रणधीर के खिलाफ सबूत मिले थे।
वैवाहिक रेप पर कानूनी बहस
भारत में वैवाहिक रेप (Marital Rape) का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ी कानूनी बहस का विषय बना हुआ है। कर्नाटक और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसलों के बाद इस मुद्दे पर गहन चर्चा शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित कई जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं, और कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ सुनने का फैसला किया है। 24 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई को टाल दिया गया।