CG SDO suspended: एसडीओ निलंबित, एक्शन मोड में सरकार…ठेका कंपनी ब्लैक लिस्टेड, पंचायत सचिव निलंबित और तकनीकी सहायक की गई नौकरी

CG SDO suspended: एसडीओ निलंबित, एक्शन मोड में सरकार…ठेका कंपनी ब्लैक लिस्टेड, पंचायत सचिव निलंबित और तकनीकी सहायक की गई नौकरी

बैकुंठपुर। केंद्र व राज्य शासन की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले अफसरों व मातहतों को लेकर सरगुजा संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्र एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार और तकनीकी गड़बड़ी के आरोप में कमिश्नर ने जनपद पंचायत सोनहत में पदस्थ आरईएस के एसडीओ जगन्नाथ सिदार को निलंबित कर दिया है। इसके पहले दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पंचायत सचिव रामप्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। व तकनीकी सहायक सुरेश कुर्रे को सेवा से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत की सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर ने यह कार्रवाई जिला प्रशासन कोरिया की अनुशंसा के आधार पर की है।

कमिश्नर चुरेंद्र ने जनपद पंचायत सोनहत के कैलाशपुर ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जगन्नाथ सिदार को निलंबित करते हुए एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी किया है। सरगुजा आयुक्त कार्यालय से हुई इस कार्यवाही के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि बीते दिनों महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सोनहत जनपद पंचायत के ग्राम कैलाशपुर में मनरेगा और पन्द्रहवें वित्त की मद से एक पक्की नाली बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया था। ग्राम पंचायत में बनने वाली पक्की नाली के निर्माण में भारी अनियमितता का मामला सामने आया था। इसके तुरंत बाद जांच टीम बनाकर कार्यों की भौतिक गुणवत्ता जांच कराई गई थी।

सरपंच पर गिरेगी गाज

नाली निर्माण कार्य को तोड़ने के साथ ही निर्माण कार्यों में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की गई। पहले सचिव रामप्रकाश को निलंबित किया गया था, फिर सरपंच रूपवती चेरवा को पद से पृथक करने की कार्यवाही शुरू की गई।

कैलाशपुर में पक्की नाली निर्माण कार्य में सप्लाई करने वाली फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया गया है। तकनीकी रूप से जवाबदार तकनीकी सहायक सुरेश कुर्रे को पद से ही पृथक कर दिया गया था और इसी मामले में एसडीओ आरइएस के निलंबन की अनुशंसा आयुक्त सरगुजा सम्भाग को प्रेषित की गई थी।

शोकाज नोटिस के बाद कार्रवाई

सरगुजा कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए पहले संबंधित अधिकारी से जवाब मांगा, और जवाब से असंतुष्ट होकर एसडीओ आरईएस जनपद पंचायत सोनहत जगन्नाथ सिदार को सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत दोषी पाते हुए निलंबित कर दिया है। उक्त आदेश के तहत सिदार को अधीक्षण अभियंता सरगुजा कार्यालय में सम्बद्ध किया है। साथ ही आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।

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