Chhattisgarh News: लाठी चार्ज पर लेटर पॉलिटिक्‍स: कांग्रेस ने सार्वजनिक किया SDM का अनुमति पत्र, घटना से आहत X-CM ने CM को लिखा पत्र, कहा..

Chhattisgarh News: लाठी चार्ज पर लेटर पॉलिटिक्‍स: कांग्रेस ने सार्वजनिक किया SDM का अनुमति पत्र, घटना से आहत X-CM ने CM को लिखा पत्र, कहा..

Chhattisgarh News: रायपुर। भिलाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिसिया बल प्रयोग का मामला गरमा गया है। घटना से आहत पूर्व मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई है। इसमें भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

सीएम विष्‍णुदेव को लिखे पत्र में पूर्व मुख्‍यमंत्री ने कहा कि 27.08.2024, मंगलवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भिलाई-तीन थाना का घेराव व शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते वक्त पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक एवं अनावश्यक लाठी चार्ज से मैं दुखी हूँ तथा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को ले कर चिंतित भी हूँ। एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से मेरा यह दायित्व एवं कर्तव्य है कि मैं नागरिकों के साथ हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाऊं तथा शासन को निरंतर उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराता रहूँ।

दरअसल प्रदर्शनकारियों द्वारा 24.08.2024 को बजरंगदल से जुड़े उग्र युवाओं की टोली द्वारा मेरे काफिले को बीच चौराहे पर रोका गया था। इन युवाओं ने सुरक्षाकर्मियों के साथ झूमाझटकी तथा अभद्र व्यव्हार भी किया था। यह मेरी सुरक्षा में बड़ी सेंध थी। उनकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए 27.08.2024 को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। उक्त सम्बन्ध में पूर्व में ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भिलाई चरौदा के अध्यक्ष मनोज मढ़रिया के पत्र 25.08.2024 द्वारा सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी भिलाई-03 को सूचित किया गया था। जिसपर उनके द्वारा संदर्भित पत्र क्र./3180/वाचक-2/अ.वि.दं. / 2024 भिलाई-3 26.08.2024 के माध्यम से विभिन्न अधिकारियों को सूचना दे दी गई थी। उनके द्वारा प्रदर्शन ना करने अथवा उसे स्थगित करने की किसी भी प्रकार की हिदायत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को नहीं दी गयी थी।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार भारत के संविधान द्वारा संरक्षित एक मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों की आवाज उठाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती और जीवंतता का प्रतीक है। इस पत्र के माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या लाठी चार्ज करने हेतु कानून अनुसार क्षेत्राधिकारी कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया था? पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने बल का प्रयोग शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को कुचलने के लिए करे।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 149 (3) इतने ही बल का प्रयोग करने की अनुमति प्रदान करती है जो सभा को तितर-बितर करने के अनुरूप हो परन्तु सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से यह साफ दिखाई पड़ता है कि पुलिस का उद्देश्य कुछ और ही था। पुलिस ने बिना किसी सूचना या उकसावे के लाठी चार्ज किया। उलटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज कर दिया है। पुलिसकर्मियों द्वारा किया गया लाठी चार्ज व अनावश्यक धाराओं में मामला दर्ज करना पूर्ण रूप से विधि विपरीत है।

आपसे विनम्र निवेदन है कि इस मामले की गहन और निष्पक्ष जांच करवाई जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर, पदाधिकारी पर दर्ज मामलों को वापस लिया जायें। मैं यह भी आग्रह करता हूँ कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं जिससे फिर कभी हमारे संविधान की भावनाएं आहत ना हों।

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