Bilaspur News: नाबालिग ने तेज रफ्तार में दौड़ाई कार, एसपी की गाड़ी को मारी ठोकर

Bilaspur News: नाबालिग ने तेज रफ्तार में दौड़ाई कार, एसपी की गाड़ी को मारी ठोकर

Bilaspur News: बिलासपुर। रक्षाबंधन त्यौहार के दिन शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकले पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह की कार को नाबालिक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए टक्कर मार दी। पीछे से आकर दरवाजे पर मारी गई टक्कर में एसपी बाल बाल बच गए। इसके बाद भागने की फिराक में मवेशियों, सड़क पर खड़े वाहनों को ठोकर मारते हुए तेज रफ्तार से गाड़ी चला एक महिला को भी ठोकर मार दी। इसके बाद कार चालक फरार हो गया। जिसे बाद में पुलिस ने पीछा कर गिरफ्तार कर लिया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

कल 19 अगस्त की शाम रक्षाबंधन में शहर की सुरक्षा व्यवस्था और चौक चौराहा पर तैनात पुलिसकर्मियों की मौजूदगी देखने पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह इनोवा कार से शहर में निकले थे। चौक– चौराहों और मुख्य मार्केट को देखते हुए वे रिवर व्यू की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पीछे से आ रही तेज रफ्तार एसेंट कार क्रमांक सीजी 16, सीजे,2902 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एसपी की इनोवा को टक्कर मार दी। जिससे इनोवा का दरवाजा क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना में पुलिस अधीक्षक बाल बाल बच गए।

भागने के फेर में सड़क के किनारे खड़े वाहनों और मवेशियों को ठोकर मारते हुए एसेंट कार शनिचरी की ओर भाग गया। तेज रफ्तार गाड़ी को देख लोग बचने के लिए इधर-उधर भागते रहे। पुलिस अधीक्षक ने उक्त वाहन को पकड़ने का निर्देश दिया। पुलिसकर्मी दुर्घटना कारित करने वाले कार का पीछा करने लगे। शनीचरी रपटा के पास एक महिला को भी भागते हुए कार ने ठोकर मारी। तेज रफ्तार से कार ओझल हो गई। पर कार का एक युवक ने फोटो खींच लिया था। जिसके सहारे कार मालिक की तलाश होने लगी।

दूसरी तरफ एसपी कोतवाली थाने में जाकर बैठ गए थे। उन्होंने कार चालक के संबंध में जानकारी ली। इधर पुलिसकर्मी कार चला रहे नाबालिक को पकड़ कर थाने ले आई। इसके बाद नाबालिक के पिता गीतांजलि सिटी फेस 1 गली नंबर 5 निवासी विपिन चौहान पिता कांशीराम चौहान को भी थाना तलब किया गया। एसपी ने दोनों को जमकर फटकार लगाई।

नाबालिक बेटे को कार चलाने देने पर पिता को गंभीर लापरवाही का आरोपी मानते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की कार्यवाही की गई है। वहीं वाहन चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281,125,184, 112/183 वन बी के तहत कार्यवाही की गई है।

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